सीकर खाटूश्यामजी में पांच मार्च तक धारा 144 लागू

सीकर खाटूश्यामजी में पांच मार्च तक धारा 144 लागू

खुलासा न्यूज। 22 फरवरी से शुरू होने जा रहे बाबा खाटूश्याम के लक्खी मेले को लेकर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एरिया में कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। दांतारामगढ़ एसडीएम प्रतिभा वर्मा ने मंगलवार को आदेश जारी कर धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा लागू की है। जो 5 मार्च को शाम 6 बजे तक रहेगी।

दांतारामगढ़ एसडीएम प्रतिभा वर्मा ने आदेश जारी करते हुए बताया कि बाबा खाटूश्याम के लक्खी मेले में चढ़ावे में किसी भी प्रकार के कांटेदार फूल और शीशी में इत्र पर रोक रहेगी। श्रद्धालुओं के लिए बने पैदल मार्ग के दोनों तरफ अस्थाई दुकानों का आवंटन नगर पालिका द्वारा नहीं किया जा सकेगा। साथ ही पैदल मार्ग के दोनों तरफ अस्थाई दुकानें लगाने पर भी प्रतिबंध रहेगा। लक्खी मेले के दौरान बस और अन्य यात्री वाहन पहले से निर्धारित किए गए बस स्टैंड का ही उपयोग कर सकेंगे।

दांतारामगढ़ एरिया की सीमा में डीजे बजाने या प्रदर्शन करने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। मेले के दौरान किसी भी अस्त्र-शस्त्र का उपयोग और प्रदर्शन नहीं किया जा सकेगा। पूरे दांतारामगढ़ एरिया में श्रद्धालुओं के आने जाने के रास्ते के दोनों तरफ अथॉरिटी की परमिशन के बिना कोई भी भंडारा, ठेला, केबिन या मेडिकल कैंप नहीं लगाया जा सकेगा। यदि कोई इस आदेश का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 7 फरवरी की सुबह 7 बजे से 5 मार्च शाम 6 बजे तक लागू रहेगा।

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