बीकानेर में लगी धारा 144

बीकानेर में लगी धारा 144

बीकानेर। अयोध्या विवाद को लेकर चल रहे ऐतिहासिक मुकदमे पर सुप्रीम कोर्ट कल यानी शनिवार 9 नवंबर को फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अदालत में शनिवार सुबह 10.30 बजे इस मामले को सूचीबद्ध किया गया है। इससे पहले शुक्रवार को दिनभर सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस बड़े मामले का फैसला सुनाए जाने से पहले देशभर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई। बीकानेर में भी सुरक्षा के लिहाज से धारा 144 लगा दी गई है। मजिस्ट्रेट कुमार पाल गौतम द्वारा जारी आदेशानुसारें कोई भी व्यक्ति, व्यक्तिगत रूप से अथवा सामूहिक रूप से किसी प्रकार का आग्नेय शस्त्र जैसे रिवाल्वर, पिस्तोल, बन्दूक, धारदार हथियार जैसे तलवार, फरसा, चाकू, भाला, बरछी, गुप्ती, कटार जैसे किसी धातू के शस़्त्र के रूप में बना हो तथा लाठी आदि सार्वजनिक स्थानों पर धारण नहीं कर सकेगा, न ही घूमेगा व प्रदर्शन करेगा। कोई व्यक्ति, राजनीतिक पार्टी, संस्था बिना वैध अनुमति के जुलूस, सभा, रैली एवं सार्वजनिक सभा नहीं कर सकेगा।

बनाएं रखे बीकानेर का सौहाद्र्र
जिला कलक्टर कुमारपाल गौतम ने जिले के निवासियों को संयम बरतने को कहा है। उन्होनें कहा कि बीकानेर जिले का सौहार्द्र बनाएं रखना हम सभी की जिम्मेदारी है। बीकानेर की गंगा-जमुनी संस्कृति की मिशाल पूरे देश में अनूठी पहचान रखती है।

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