
जिले में धारा 144 लागू , थानों में जमा कराने होंगे लाइसेंसी हथियार






धौलपुर. पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण व निष्पक्ष कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी राकेश कुमार जायसवाल ने मंगलवार को जिले में धारा 144 लागू कर दी है। उन्होंने बताया कि जिला परिषद एवं पंचायत समिति सदस्य चुनाव के दौरान जिले के सभी क्षेत्रों एवं सभी वर्गों के मतदाता बिना किसी आतंक एवं भय के मताधिकार का प्रयोग कर सके। इसके लिए असामाजिक, अवांछित एवं बाधक तत्वों की गतिविधियों को नियंत्रित करने तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 लागू की गई है। थानों में जमा कराने होंगे लाइसेंसी शस्त्र कलक्टर ने जारी किए आदेश धौलपुर. पंचायत चुनाव के मद्देनजर अनुज्ञाधारी शस्त्र धारकों को सम्बंधित थाने में हथियारों को जमा कराना होगा। कलक्टर ने बताया कि निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने तक जिला स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में किए गए निर्णय अनुसार जिला धौलपुर में अधिवासित एवं विद्यमान सभी शस्त्रधारकों को अपने शस्त्र तत्काल सम्बन्धित अथवा निकटतम पुलिस थाने में जमा कराने होंगे। यह आदेश अद्र्धसैनिक तथा अनुमत व्यक्तियों के ऊपर लागू नहीं होंगे।


