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बीकानेर रेल मंडल पर मृत कर्मचारी की विधवा को एसबीआई बैंक ने सौंपा एक करोड़ रुपये का चेक

बीकानेर रेल मंडल पर मृत कर्मचारी की विधवा को एसबीआई बैंक ने सौंपा एक करोड़ रुपये का चेक

  • मंडल रेल प्रबन्धक श्री गौरव गोविल एवं बैंक अधिकारियों के कर कमलों से सौंप गया चेक

बीकानेर। बुधवार को बीकानेर रेल मंडल के एक कर्मचारी श्री मघाराम पुत्र श्री धन्नाराम, जो कि मल्हार स्टेशन पर पॉइंट्समेन के पद पर तैनात थे। एक सड़क दुर्घटना में कर्मचारी श्री मघाराम की मृत्यु हो गयी। मृत कर्मचारी का एसबीआई बैंकमें RSP (रेलवे सेलेरी पैकेज) खाता होने के कारण SBI बैंक ने एक करोड़ रुपये का चेक प्रदान किया।

मंडल रेल प्रबन्धक गौरव गोविल व एसबीआई बैंक के अधिकारियों के कर कमलों से कर्मचारी की विधवा पत्नी श्रीमती मीरा देवी को एक करोड़ का चेक सौंपा गया। इस दौरान वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी शैलेष चौधरी, वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक जयप्रकाश सहित अन्य भी उपस्थित रहे।

यह है RSP (रेलवे सैलरी पैकेज)
RSP रेलवे सैलरी पैकेज है जो की कर्मचारी द्वारा एसबीआई में अपना सैलरी अकाउंट खुलवाने पर मिलता है।
SBI में आरएसपी अकाउंट खुलवाने खुलवाने पर यह मिलता है फायदा-

उल्लेखनीय है है कि भारतीय रेलवे और भारतीय स्टेट बैंक ने श्री अश्विनी वैष्णव की उपस्थिति में रेलवे कर्मचारियों को बीमा लाभ बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। इसके अनुसार एसबीआई के साथ वेतन खाते बनाए रखने वाले रेलवे कर्मचारियों को आकस्मिक मृत्यु के लिए ₹1 करोड़ का बढ़ाया बीमा कवरेज मिलेगा ।

उल्लेखनीय है कि भारत के दो प्रमुख संस्थानों – भारतीय रेलवे (आईआर), दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्क और देश के सबसे बड़े सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के बीच Mou हुआ था।

इसके तहत एसबीआई के साथ वेतन खातों को बनाए रखने वाले रेलवे कर्मचारियों के लिए बीमा कवरेज में काफ़ी वृद्धि की गई है। आकस्मिक मृत्यु के मामले में, सीजीईजीआईएस के तहत कवर किए गए समूह ए, बी और सी कर्मचारियों के लिए क्रमशः ₹1.20 लाख, ₹60,000 और ₹30,000 के वर्तमान कवरेज की तुलना में बीमा लाभ बढ़ाकर ₹1 करोड़ कर दिया गया है।

एसबीआई के कुछ प्रमुख मानार्थ बीमा कवर में शामिल हैं: रुपे डेबिट कार्ड पर ₹1.60 करोड़ का एयर एक्सीडेंट इंश्योरेंस (मौत) कवर और ₹1.00 करोड़ तक का अतिरिक्त; ₹1.00 करोड़ का व्यक्तिगत दुर्घटना (स्थायी कुल विकलांगता) कवर; और ₹80 लाख तक का व्यक्तिगत दुर्घटना (स्थायी आंशिक विकलांगता) कवर भी मिलता है।

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