रिश्वत मांगने के मामले में सरपंच निलंबित, एसीबी ने 10 हजार की रिश्वत लेते किया था ट्रेप

रिश्वत मांगने के मामले में सरपंच निलंबित, एसीबी ने 10 हजार की रिश्वत लेते किया था ट्रेप

रिश्वत मांगने के मामले में सरपंच निलंबित, एसीबी ने 10 हजार की रिश्वत लेते किया था ट्रेप

सूरतगढ़ उपखंड की ग्राम पंचायत मोकलसर के सरपंच गणेशाराम गोदारा को प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि स्वीकृत करने के बदले रिश्वत मांगने के आरोप में गुरुवार को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38(4) के तहत की गई है। निलंबन आदेश अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव इन्द्रजीत सिंह ने जारी किया। मामले की शिकायत मोकलसर के वार्ड नंबर 5 के निवासी गणेशाराम कुम्हार ने दर्ज करवाई थी। शिकायत में कहा गया था कि सरपंच गणेशाराम गोदारा ने उनके पिता गोविंदराम कुम्हार से प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति के लिए 12,000 की रिश्वत मांगी थी। शिकायत के अनुसार 24 मई 2025 को सरपंच ने 10,000 नकद ले लिए थे। इस मामले को एसीबी ने गंभीरता से लिया और सरपंच को कर्तव्यों में लापरवाही और अपकीर्तिकर आचरण का दोषी पाया। जिसके बाद उसे रंगे हाथ ट्रेप करने के लिए जाल बिछाया गया और कार्रवाई को अंजाम देते हुए गिरफ्तार कर लिया गया। निलंबन के बाद सरपंच को आरोप पत्र जारी किया गया है और वे निलंबन अवधि के दौरान किसी भी पंचायत कार्य या कार्रवाई में भाग नहीं ले सकेंगे।

यह था मामला
एसीबी की हनुमानगढ़ और बीकानेर की टीमों ने 24 मई को बड़ी कार्रवाई अंजाम देते हुए सूरतगढ़ पंचायत समिति की ग्राम पंचायत मोकलसर के सरपंच गणेशाराम गोदारा को 10,000 रुपए रिश्वत लेते पुराना हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी स्थित आवास से रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। एसीबी के महानिदेशक के मुताबिक ACB हनुमानगढ़ चौकी को शिकायत मिली थी कि मोकलसर सरपंच गणेशाराम गोदारा पंचायत क्षेत्र के निवासी परिवादी के पिता के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि स्वीकृत करवाने के बदले 12,000 रुपए रिश्वत मांग रहा था। शिकायत की सत्यता जांचने के बाद एसीबी ने जाल बिछाया और सरपंच गणेशाराम को 10,000 रुपए रिश्वत लेते मौके पर गिरफ्तार किया था।

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