सहारा इंडिया को उपभोक्ता की राशि का ब्याज सहित भुगतान देेने के आदेश

सहारा इंडिया को उपभोक्ता की राशि का ब्याज सहित भुगतान देेने के आदेश

सहारा इंडिया को उपभोक्ता की राशि का ब्याज सहित भुगतान देेने के आदेश
बीकानेर। सहारा इंडिया फाइनेंस कंपनी की ओर से निवेश की राशि समय पर वापस नहीं करने के मामले में उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग चतुर्थ, जयपुर ने निवेशक को राशि भुगतान के आदेश दिए है। यह मामला विजय सिंह सोलंकी बनाम सहारा इंडिया के नाम से दर्ज था।
आयोग ने सुनवाई के बाद सहारा इंडिया को शिकायतकर्ता को उसकी जमा राशि दस हजार रुपए नौ प्रतिशत ब्याज सहित, मानसिक क्षति के लिए दस हजार रुपए और परिवाद खर्च के पांच हजार रुपए मुआवजा अदा करने के आदेश दिए है।
आदेश में कहा गया है कि निवेशकों की रकम रोकना अनुचित व्यापार व्यवहार है और इससे आम जनता का विश्वास टूटता है। परिवादी सोलंकी की ओर से पैरवी अधिवक्ता गोपाल सिंह ने की। अधिवक्ता ने बताया कि परिवादीने वर्ष 2013 में सहारा इंडिया में निवेश किया था, लेकिन परिपक्वता के बावजूद कंपनी ने भुगतान नहीं किया। इस पर उपभोक्ता आयोग जयपुर में वाद दायर किया गया।

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