राजस्थान में आरएसी कॉन्स्टेबल भर्ती के नियम बदले, धर्मांतरण विरोधी बिल लाएगी सरकार, भरतपुर और बीकानेर में विकास प्राधिकरण बनेंगे

राजस्थान में आरएसी कॉन्स्टेबल भर्ती के नियम बदले, धर्मांतरण विरोधी बिल लाएगी सरकार, भरतपुर और बीकानेर में विकास प्राधिकरण बनेंगे

खुलासा न्यूज नेटवर्क। उपचुनाव की आचार संहिता के बाद आज पहली बार कैबिनेट और मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। कैबिनेट की बैठक में धर्मांतरण विरोधी बिल को मंजूरी दी गई। बजट सत्र में यह बिल लाया जाएगा। जबरन धर्मांतरण पर 10 साल तक की जेल। खुद की मर्जी से धर्म परिवर्तन पर 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देनी होगी।

इसके साथ ही आरएसी कॉन्स्टेबल भर्ती में बदलाव किया गया। भरतपुर और बीकानेर में विकास प्राधिकरण, 9 नीतियों को भी मंजूरी दी गई है।

बैठक के बाद संसदीय कार्यमंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि राजस्थान में धर्मांतरण के खिलाफ कड़े प्रावधान करने के लिए भजनलाल सरकार ऑर्डिनेंस लेकर आ रही है। कैबिनेट बैठक ने राजस्थान प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल कन्वर्जन रिलिजन बिल को मंजूरी दी है। किसी को लालच देकर और डरा धमकाकर धर्म परिवर्तन करवाने पर 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि किसी व्यक्ति का परिवार या अन्य लोगों से बिना जानकारी, प्रशासन को बिना सूचना दिए धर्म परिवर्तन करवाता है तो उसे हम धर्म परिवर्तन मानते हैं। उसके लिए आज हम यह कानून लेकर आए हैं। कोई पहली बार नाजायज धर्म परिवर्तन करवता है तो 1 से 5 साल की सजा का प्रावधान रखा गया है।

कोई नाबालिग या एससी-एसटी के व्यक्ति का जबरन धर्म परिवर्तन करवाता है तो 3 से 10 साल की सजा है। अगर कोई समूह में धर्म परिवर्तन करवाता है या बार- बार धर्म परिवर्तन करवाता है तो उसमें सजा के कड़े प्रावधान रखे गए हैं।

मर्जी से धर्म परिवर्तन के लिए 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देनी होगी

खुद की मर्जी से धर्म परिवर्तन करता है तो 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देकर धर्म परिवर्तन कर सकता है, लेकिन यह प्रक्रिया अपनाना जरूरी होगा। जोगाराम पटेल ने कहा कि इस बिल में लव जिहाद के खिलाफ भी प्रावधान है। कोई लव जिहाद करता है तो उसे भी रोकने का इसमें कानूनी प्रावधान है। लव जिहाद को परिभाषित किया है। अगर कोई धर्म बदलवाने के लिए लव जिहाद के मकसद से शादी करता है तो लव जिहाद माना जाएगा। इसके प्रावधान किए हैं।

आरएसी कॉन्स्टेबल भर्ती के नियम बदले

आरएसी कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए पहले 10 वीं पास की योग्यता थी, इसे बढ़ाकर अब 12 वीं पास करने का फैसला किया है। मेवाड़ भील कोर में भी 12 वीं पास योग्यता रहेगी। कैबिनेट ने इसके लिए कॉन्स्टेबल भर्ती नियमों में संशोधन को मंजूरी दी है। राजस्थान पुलिस में कॉन्स्टेबल भर्ती के लिए पहले से 12 वीं पास योग्यता है, लेकिन आरएसी और मेवाड़ भील कोर में कॉन्स्टेबल के लिए योग्यता 10 वीं पास योग्यता थी। कैबिनेट ने भरतपुर विकास प्राधिकरण और बीकानेर विकास प्राधिकरण बनाने को कैबिनेट ने मंजूरी दी है। 7वें राज्य वित्त आयोग के गठन को मंजूरी दी, 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2030 तक रहेगा।

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