आरटीई आवेदन प्रोसेस बदला, नए सेशन में एडमिशन इसी महीने

आरटीई आवेदन प्रोसेस बदला, नए सेशन में एडमिशन इसी महीने

जयपुर। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत निजी स्कूलों में होने वाले नि:शुल्क प्रवेश की प्रक्रिया इस महीने के अंत तक शुरू होगी। नए सत्र 2023-24 के लिए होने वाली प्रवेश प्रक्रिया में आवेदन के लिए 20 दिन मिलेंगे। शिक्षा विभाग ने इस बार आरटीई की प्रवेश प्रक्रिया में बड़े बदलाव किए हैं।
पहली बार निजी स्कूल में प्री प्राइमरी 3 प्लस से लेकर पहली कक्षा तक एक साथ प्रवेश हो सकेंगे। अभिभावकों को 5 निजी स्कूलों में एडमिशन की वरीयता भी बतानी होगी। इसके अलावा भी अन्य कई बड़े बदलाव किए गए हैं।
शिक्षा विभाग की प्रस्तावित गाइडलाइन के अनुसार इस बार एक साथ चार कक्षाओं में प्रवेश होंगे। इनमें पीपी 3 प्लस, पीपी 4 प्लस, पीपी 5 प्लस और कक्षा प्रथम में प्रवेश होंगे। इससे पहले केवल एंट्री लेवल की कक्षा में प्रवेश होते थे। पिछले दो साल से स्कूल की केवल पहली कक्षा में ही प्रवेश हो रहे थे।
मामला कोर्ट में जाने के बाद विभाग ने पिछले दिनों सत्र 2022-23 के लिए प्री प्राइमरी कक्षाओं में प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ की थी, लेकिन अब नए सत्र में प्री प्राइमरी कक्षाओं के साथ-साथ पहली कक्षा में भी प्रवेश हो सकेंगे।
इस बार ये भी हैं बड़े बदलाव, 5 स्कूलों की देनी होगी वरीयता
अभिभावकों को आवेदन के समय 5 निजी स्कूलों में प्रवेश के लिए आवेदन कर सकते हैं। इस बार पांचों स्कूलों में प्रवेश की वरीयता भी देनी होगी कि वह प्रवेश के लिए इन कौन से स्कूल को प्रथम वरीयता पर रखता है और कौन से स्कूल को दूसरी, तीसरी, चौथी और 5वीं वरीयता पर रखता है। इससे पहले विभाग वरीयता नहीं मांगता था।
लॉटरी में दिव्यांग व अनाथ को प्राथमिकता मिलेगी
प्रवेश के लिए निकाली जाने वाली लॉटरी में दिव्यांग और अनाथ बच्चों को प्राथमिकता मिलेगी। यानी इन बच्चों का सबसे पहले प्रवेश होगा। इसके बाद अन्य विद्यार्थियों को प्राथमिकता में रखा जाएगा। इससे पहले इन्हें प्राथमिकता नहीं दी जाती थी।
ऑटो रिपोर्टिंग का सिस्टम लागू किया
लॉटरी के बाद अभिभावकों को 5 निजी स्कूलों में से किसी एक स्कूल में ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होती है, लेकिन अभिभावक ऐसा करना भूल जाते हैं। इससे बचने के लिए विभाग ने इस बार ऑटो रिपोर्टिंग का सिस्टम लागू किया है।
स्कूल आब्जेक्शन कर सकेंगे, रिजेक्शन नहीं
दस्तावेज जांच में निजी स्कूल वाले दस्तावेजों पर केवल आपत्ति कर सकेंगे, दस्तावेज को रिजेक्ट नहीं कर सकेंगे। स्कूल की ओर से आपत्ति के बाद सीबीईओ देखेंगे कि स्कूल की तरफ से लगाई गई आपत्ति सही है या गलत।
प्री प्राइमरी में प्रवेश को लेकर विवाद उठना तय
प्रस्तावित गाइडलाइन के अनुसार प्री प्राइमरी में पुनर्भरण राशि नहीं मिलेंगी। पहली कक्षा में जाने पर ही पुनर्भरण राशि मिलेगी। इस नियम पर विवाद तय है। फिलहाल मामला कोर्ट में भी है।

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