
RPSC पेपर लीक केस: हाईकोर्ट से पूर्व सदस्य रामूराम राइका समेत 23 को जमानत, 30 की अर्जी खारिज





RPSC पेपर लीक केस: हाईकोर्ट से पूर्व सदस्य रामूराम राइका समेत 23 को जमानत, 30 की अर्जी खारिज
खुलासा न्यूज़, जयपुर। पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती–2021 पेपर लीक प्रकरण में राजस्थान हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) के तत्कालीन सदस्य रामूराम राइका सहित 23 आरोपियों को जमानत मंजूर की है, जबकि 30 अन्य आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज कर दी गई।
गौरतलब है कि राइका के बेटे और बेटी पहले ही जमानत पर छूट चुके हैं, दोनों का इस भर्ती में चयन हुआ था। राइका पर आरोप है कि उन्हें आयोग सदस्य बाबूलाल कटारा ने प्रश्न पत्र उपलब्ध कराया था।
हाईकोर्ट ने जिन आरोपियों की जमानत मंजूर की है, उनमें प्रशिक्षु एसआई, डमी परीक्षार्थी, हैंडलर और पेपर खरीदने वाले अभ्यर्थी शामिल हैं। अदालत ने माना कि इन पर गंभीर सबूत नहीं हैं। वहीं, जिन 30 आरोपियों की जमानत खारिज की गई है, उन पर गंभीर आरोप और पर्याप्त साक्ष्य पाए गए हैं।
न्यायाधीश अशोक कुमार जैन ने 19 अगस्त को सभी 52 आरोपियों की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई पूरी कर ली थी। सोमवार को सुनाए फैसले में राइका की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता विवेकराज बाजवा ने दलील दी कि आरोपी लंबे समय से जेल में है और चालान पेश हो चुका है, ऐसे में कस्टडी में रखने की जरूरत नहीं है।
इन 30 आरोपियों की जमानत खारिज हुई:
नरेशदान चारण, हर्षवर्धन कुमार मीणा, रिंकु कुमार शर्मा, राजेश खण्डेलवाल, श्रवण कुमार गोदारा, राजेन्द्र कुमार यादव उर्फ राजू, अशोक सिंह नाथावत, विक्रमजीत विश्नोई, भागीरथ विश्नोई, तुलछाराम कालेर, गोपाल सारण, सोमेश गोदारा, गमाराम उर्फ धमाराम, अनिल कुमार मीणा उर्फ शेरसिंह, ओमप्रकाश ढाका, भूपेन्द्र सारण, नरपतलाल विश्नोई, विजेंद्र कुमार जोशी, मदनलाल, संदीप कुमार लाटा, रामखिलाड़ी मीणा, पौरव कालेर, वीरेन्द्र मीणा, हनुमानाराम, रमेश कुमार विश्नोई, स्वरूपचंद मीणा, कुंदन कुमार पण्ड्या, रामनिवास विश्नोई, आदित्य उपाध्याय और पुरुषोत्तम दाधीच।
राइका को 1 सितंबर 2024 को पांच घंटे की पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था। अब उन्हें हाईकोर्ट से राहत मिल गई है।

