हाईकोर्ट की दखल के बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म, कोर्ट ने कहा-डॉक्टर्स की हड़ताल गैरकानूनी

हाईकोर्ट की दखल के बाद रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म, कोर्ट ने कहा-डॉक्टर्स की हड़ताल गैरकानूनी

खुलासा न्यूज नेटवर्क। प्रदेश में पिछले तीन दिन से चल रही रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल आज हाई कोर्ट की दखल के बाद खत्म हो गई। इससे पहले आज सुबह कोर्ट खुलते है जस्टिस समीर जैन की अदालत ने रेजिडेंट की हड़ताल पर स्वप्रेरित प्रसंज्ञान लिया था। कोर्ट ने दिन में दो बार मामले की सुनवाई की। इस दौरान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी, एसएमएस मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल और जार्ड अध्यक्ष सहित उनके प्रतिनिधि मौजूद रहे। कोर्ट ने जार्ड प्रतिनिधियों से कहा कि हड़ताल आपका कानूनी अधिकार नहीं है। आपकी वज़ह से अगर किसी मरीज की जान जाती है तो उसका जिम्मेदार कौन होगा। जार्ड प्रतिनिधियों ने कहा कि हमारी आर्थिक और नीतिगत समस्याएं हैं। सरकार ने पिछली बैठक में हमें समाधान का आश्वासन भी दिया था। लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। इस पर कोर्ट ने कहा कि आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हम कमेटी गठित कर देते हैं। लेकिन पहले आप हड़ताल खत्म करके आइए। वहीं कोर्ट ने सरकार को अगली सुनवाई तक डॉक्टर्स के खिलाफ कोई भी एक्शन लेने पर रोक भी लगा दी हैं।

 

मांगों को लेकर कमेटी का गठन

हाई कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने तुरंत मामले में कमेटी का गठन कर दिया हैं। सचिव, मेडिकल एजुकेशन की अध्यक्षता में यह कमेटी गठित की गई हैं। कमेटी में डायरेक्टर, पब्लिक हैल्थ, प्रिंसिपल एसएमएस मेडिकल कॉलेज, राज्य सरकार द्वारा नामित दो सीनियर प्रोफेसर, जार्ड के दो प्रतिनिधि (महिला-पुरुष) औऱ अतिरिक्त महाधिवक्ता जीएस गिल कमेटी के सदस्य होंगे। कमेटी की पहली बैठक 26 अक्टूबर को होगी। वहीं कमेटी 18 नवम्बर तक अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। अदालत ने मामले की अगली सुनवाई 21 नवम्बर को तय की हैं।

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