
इस तारीख तक होगा नई दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का पंजीयन






जयपुर। सहकारिता विभाग के तहत गठित की गई नई प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को अपना रजिस्ट्रेशन करवाना 30 जून तक करवाना होगा। इस संबंध में विभाग की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। विभाग के रजिस्ट्रार मुक्तानंद अग्रवाल ने कहा कि राज्य सरकार की मंशा है कि दुग्ध उत्पादकों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिले इसलिए जरूरी है कि वह समितियां जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है वह 30 जून तक अपना रजिस्ट्रेशन करवा लें। अग्रवाल गुरुवार को वर्चुअल तरीके से प्रदेश में पदस्थापित उप रजिस्ट्रार और डेयरी संघों में पदस्थापित सहायक रजिस्ट्रार और उप रजिस्ट्रार से बात कर रहे थे। उन्होंने निर्देश दिए कि अवसायन और रजिस्ट्रेशन से लंबित प्रकरणों का त्वरित निस्तारण किया जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित करे कि लगातार प्रकरण लंबित नहीं रहे। उन्होंने जयपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ के उप रजिस्ट्रार से कहा कि उनके क्षेत्र में सबसे अधिक नवगठित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के रजिस्ट्रेशन लंबित हैं इसलिए दुग्ध उत्पादक संघ एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग से समन्वय कर इनके रजिस्ट्रेशन का काम पूरा करवाया जाए। अग्रवाल ने कहा कि प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के अनेक प्रकरण डेयरी स्तर पर लंबित हैं। ऐसे में डेयरी के अधिकारियों को सक्षमता प्रमाण.पत्र जारी करने के लिए लिखे जिससे पंजीयन से वंचित नवगठित प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का पंजीयन हो सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि पंजीकृत होने वाली प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों का दिनांकवार विजिट कार्यक्रम बनाकर पंजीयन से पूर्व की प्रक्रिया को पूरा कर लंबित प्रकरणों का निस्तारण करे।


