
गजनेर में नहर की भूमि पर हो रहे निर्माण कार्य को लेकर हाई कोर्ट ने बरती सख्तीनिर्माण कार्यों पर लगाई रोक






खुलासा न्यूज़ संवादाता दिलीप सिंह ।उपखंड मुख्यालय कोलायत के ग्राम गजनेर की नहर की भूमि पर अवैध टावर निर्माण को लेकर विवाद पिछले एक महीने से ज्यादा समय से चल रहा है।वही सरपंच गीता देवी कुम्हार द्वारा लगातार नहर की भूमि में अवैध तरीके से लगने जा रहे पोल को लेकर विरोध दर्ज कराया और स्थानीय प्रशासन को इस संबंध मे कई बार अवगत करवाया लेकिन उनको यहां किसी भी प्रकार से राहत नही मिलने पर उन्होंने राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में सिविल जनहित याचिका दायर की जिसमे नहर की भूमि सहित आस पास किसी भी प्रकार से निर्माण कार्य नही होने के आदेश न्यायालय ने जारी किए हैंऔर न्यायालय ने बीकानेर जिला कलक्टर, तहसीलदार, उपखंड अधिकारी,को नोटिस जारी करके
तलब किया है।
गजनेर सरपंच गीता देवी कुम्हार ने बताया कि गजनेर की नहर की भूमि पर रेंज कंपनी द्वारा अवैध पोल लगाकर अतिक्रमण करने का प्रयास कर रहे थे जिसको लेकर राजस्थान उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की ओर न्यायालय ने नहर की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को लेकर
निर्माण कार्यों में रोक लगाकर अधिकारियों को नोटिस से तलब किया है
और आगामी पेशी तक नहर की भूमि सहित आस पास में किसी भी प्रकार से निर्माण कार्य नही होने के आदेश दिए हैं


