
REET रिजल्ट विवाद- हाईकोर्ट का बोर्ड को नोटिस, 7 दिन में मांगा जवाब






REET पात्रता परीक्षा-2022 लेवल-2 रि़जल्ट को लेकर राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर बेंच ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर को नोटिस जारी कर 7 दिन में जवाब तलब किया है। रिजल्ट को लेकर चुनौती के मामले में गुरूवार को हाईकोर्ट के जस्टिस इंद्रजीत सिंह की सिंगल बेंच में सुनवाई हुई। 82 नम्बर हासिल करने वाले अभ्यर्थियों को रीट पात्रता सर्टिफिकेट देने के मामले में राजेश कपूर मीणा की याचिका पर हाईकोर्ट ने यह एक्शन लिया। कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ता ने प्रश्नों के सही उत्तर दिए थे। लेकिन फिर भी बोर्ड की जांच में उन्हें गलत माना गया।
याचिकाकर्ता के एडवोकेट रामप्रताप सैनी ने बताया कि जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने बोर्ड से 7 दिन में जवाब मांगते हुए याचिका की एक कॉपी बोर्ड के वकील को देने का आदेश दिया। याचिका में कोर्ट को बताया गया कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 29 सितम्बर को रीट का परिणाम जारी किया । जिसमें नॉर्मलाइजेशन के बाद याचिकाकर्ता समेत कुछ अभ्यर्थियों को 82 मार्क्स पर योग्य नहीं माना गया। याचिकाकर्ता के कुछ प्रश्नों के उत्तर सही थे, जिन्हें सही नहीं माना। जबकि कई दूसरे अभ्यर्थियों के मार्क्स 3 से 5 तक बढ़ा दिए गए। याचिकाकर्ता के कुछ प्रश्न डिलीट कर दिए गए। जबकि कुछ के सही उत्तरों को गलत मान लिया गया। याचिकाकर्ता को एलिजिबल मानकर आगे की मुख्य परीक्षा में शामिल करने की मांग की गई है। साथ ही सब्जेक्ट एक्सपर्ट से विवादित प्रश्न और उत्तरों की जांच करवाने की मांग की गई है।


