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लकड़ी के फर्नीचर के कार्य में कमी,देना होगा लाखों का हर्जाना

खुलासा न्यूज,बीकानेर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की ओर से एक अहम फैसला सुनाते हुए परिवादी को राहत प्रदान की गई है। परिवादी के अधिवक्ता अमित गांधी ने परिवाद पेश करते हुए बताया कि  एक नामचीन फर्म से लकड़ी के फर्नीचर इत्यादि का कार्य करवाया।  परिवादी के यहां अत्यधिक निम्न स्तरीय श्रेणी का कार्य किया और किये गये कार्य से अत्यधिक दुगुनी राशि वसूल कर ली। परिवादी ने जब एक नामचीन फर्म से रूपये वापिस मांगे तो उसने रूपये देने से इंकार कर दिया। जिस पर परिवादी ने अपने अधिवक्ता अमित गांधी के माध्यम से न्यायालय के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग की सुश्री चन्द्रकला जैन,सदस्य पुखराज जोशी व मधुलिका आचार्य ने परिवाद के तथ्यों को सही मानते हुए परिवादी के अधिवक्ता की ओर से प्रस्तुत तर्कों के आधार पर प्रतिपक्षी की सेवाओं में कमी मानी। न्यायालय ने प्रतिपक्षी एक नामचीन फर्म  से को 2,45,308 रूपये की राशि लौटाने के आदेश दिए तथा आर्थिक,मानसिक व शारीरिक संताप तीन लाख तथा परिवाद खर्च पेटे पांच हजार रूपये देने के आदेश दिए।

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