आरएएस प्री का रिजल्ट रद्द, 25-26 फरवरी को नहीं होगा मेंस परीक्षा - Khulasa Online आरएएस प्री का रिजल्ट रद्द, 25-26 फरवरी को नहीं होगा मेंस परीक्षा - Khulasa Online

आरएएस प्री का रिजल्ट रद्द, 25-26 फरवरी को नहीं होगा मेंस परीक्षा

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने मंगलवार को आरएएस-प्री 2021 एग्जाम का परिणाम रद्द कर दिया है। ऐसे में अब 25- 26 फरवरी को आरएएस मेन्स एग्जाम नहीं होगा। हाईकोर्ट ने 5 विवादित प्रश्नों पर दोबारा से कमेटी बनाने के आदेश दिए हैं। कोर्ट के आदेश पर नए सिरे से प्री-एग्जाम की आंसर-की जारी करनी होगी।
जस्टिस महेन्द्र गोयल की बेंच ने अंकित शर्मा व अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया है। एडवोकेट रामप्रताप सैनी ने मामले में पैरवी की। हाईकोर्ट ने आरएएस-प्री एग्जाम के प्रश्न नम्बर 62 के ऑप्शन 1 को सही माना है। ऐसे में अब आरएएस-प्री का रिजल्ट नए सिरे से आने के बाद ही मेन्स परीक्षा हो सकेगी।
आरएएस भर्ती 2021 की प्री परीक्षा 27 अक्टूबर, 2021 को हुई थी। इसका रिजल्ट 19 नवम्बर, 2021 को जारी किया गया था। मुख्य परीक्षा की तारीख आगे बढ़ाने की मांग अभ्यर्थी लगातार कर रहे थे। बहुत से अभ्यर्थी प्री परीक्षा के रिजल्ट से संतुष्ट नहीं हैं।
मुख्यमंत्री ने कल कहा था स्थगित नहीं होगी मेन्स परीक्षा
आरएएस मेन्स परीक्षा स्थगित करने की लगातार मांग की जा रही थी। बीजेपी और विपक्षी विधायकों के साथ ही कई कांग्रेस विधायक भी आरएएस अभ्यर्थियों के समर्थन में उतर चुके थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोमवार शाम को ही कहा था कि क्र्रस् मुख्य परीक्षा स्थगित नहीं होगी।
उन्होंने परीक्षा स्थगित करने की मांग को गलत ठहराया था। साथ ही कहा था कि सभी प्रतियोगी परीक्षाएं और भर्तियां तय समय में पूरी करना सरकार की प्राथमिकता है। इसी के तहत आरपीएससी और राजस्थान कर्मचारी बोर्ड भर्ती कैलेंडर जारी कर उसके मुताबिक परीक्षाएं करवा रहा है। गहलोत ने आरएएस मुख्य परीक्षा भी 25 और 26 फरवरी, 2022 को आरपीएससी के कैलेंडर के मुताबिक करवाने की बात कही थी।
बातचीत में याचिकाकर्ता आरएएस अभ्यर्थी अंकित शर्मा के एडवोकेट रामप्रताप सैनी ने बताया कि राजस्थान हाईकोर्ट ने आज आरएएस भर्ती 2021 के प्री परिणाम को चुनौती देने वाली याचिकाओं में दोबारा से परिणाम जारी करने के आदेश दिए हैं। प्री परिणाम के आदेश को निरस्त कर दिया है। यह आदेश सिंगल बेंच ने अंकित कुमार शर्मा और अन्य की याचिका पर दिया। याचिकाकर्ताओं की ओर से कोर्ट को कहा गया कि कुछ प्रश्न विवादित हैं। इसके उत्तर याचिकाकर्ताओं के सही होते हुए भी आरपीएससी की ओर से गलत माने गए हैं। इस पर कोर्ट ने कहा कि 5 प्रश्नों पर एक्सपर्ट कमटी की रिपोर्ट मांगी जाएगी। एक प्रश्न का उत्तर कोर्ट ने सही माना है। इससे आरएएस की आगामी परीक्षा पर ऑटोमेटिकली रोक लग गई है।

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