
रेप के दोषी को 20 साल की जेल, कोर्ट ने एक लाख पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया






खुलासा न्यूज नेटवर्क। हनुमानगढ़ में पॉक्सो कोर्ट के विशिष्ट न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने नाबालिग लड़की के साथ रेप करने के मामले में दोषी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने 1 लाख 5 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतने के आदेश दिए। राज्य की ओर से पैरवी विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी ने की।
विशिष्ट लोक अभियोजक विनोद डूडी के अनुसार, पीडि़ता टिब्बी के सरकारी अस्पताल में दवाई लेने के लिए गई थी। जब पीडि़ता सरकारी अस्पताल के पास खड़ी थी। उसी समय पवन उर्फ रिंकू उसे अपने साथ इंदिरा गांधी नहर पर ले गया। पीडि़ता को नहर में फेंकने की धमकी देकर उससे जबरदस्ती सुसाइड नोट लिखवा लिया। पीडि़ता की चुन्नी, दवाई की पर्ची, जूती नहर के किनारे छोड़कर पवन उर्फ रिंकू उसे सुखवंत सिंह के घर रानिया ले गया। वहां उसे 5 दिन तक रखा और रेप की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद वह उसे पतरोड़ा ले गया। वहां 10 तक रखकर उसके साथ रेप किया। इसके बाद आरोपी उसे धनूर ले गया। धनूर से सिरसा, ऐलनाबाद, माऊखेड़ा और सिरसा ले गया। सिरसा से चरखी दादरी और वहां से ओटू हेड ले गया। इस दौरान कई बार पीडि़ता के साथ रेप किया। वहां से पुलिस ने पीडि़ता को डिटेन कर लिया। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया।
कोर्ट में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 17 गवाह और 28 दस्तावेज पेश किए। सुनवाई के बाद कोर्ट ने पवन उर्फ रिंकू को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। उसे आईपीसी की धारा 363 में 3 साल कारावास, 5 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी 6 महीने के अतिरिक्त कारावास, आईपीसी की धारा 366 में 7 साल कारावास, 50 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी 6 महीने के अतिरिक्त कारावास, आईपीसी की धारा 376(2)(एन) और 5एल/6 पोक्सो एक्ट में 20 साल कारावास, 50 हजार रुपए जुर्माना, अदम अदायगी 6 महीने के अतिरिक्त कारावास की सजा सुनाई। कुल जुर्माना 1 लाख 5 हजार रुपए लगाया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी।


