
रेप और डबल मर्डर के आरोपी को फांसी, जज ने कहा- आरोपी ने अपराध की पराकाष्टा पार की, मृत्युदंड मिलना ही चाहिए







खुलासा न्यूज, नेटवर्क। बच्ची से रेप और डबल मर्डर के मामले में बुधवार को आरोपी को फांसी की सजा दी गई है। आरोपी पर पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। फैसला सुनाते हुए पाली की पॉक्सो कोर्ट संख्या 3 के जज अनवर अहमद चौहान ने टिप्पणी करते हुए कहा कि आरोपी ने अपराध की पराकाष्ठापार की, मृत्युदंड मिलना ही चाहिए। जानकारी के अनुसार, पाली जिले के सिरियारी थाना क्षेत्र के आसन जोधवन गांव निवासी आरोपी 22 साल के अर्जुन सिंह दो दोषी मानते हुए सजा सुनाई गई है। आरोपी ने 10 साल की बच्ची से रेप कर उसकी और उसके 13 साल के भाई की पत्थरों से कुचलकर 1 मई 2023 को हत्या कर दी थी। इस केस का फैसला सुनाते हुए विशिष्ठ जज अनवर अहमद चौहान ने कहा कि आरोपी ने अपराध की पराकाष्ठा पार कर दी। 10 और 13 साल के नाबालिगों की हत्या करना और 10 साल की बच्ची से रेप करना अति गंभीर अपराध है। दोनों ही मृतकों के जीवन की अभी शुरूआत भी नहीं हुई थी और आरोपी ने उनकी निर्मम हत्या कर दी। हत्या से पहले 10 साल की नाबालिग बालिका से रेप किया गया,जो अति गंभीर अपराध है। ऐसे अपराधी को मृत्युदंड मिलना ही चाहिए।
यह था मामला
जानकारी के अनुसार 1 मई 2023 को सिरियारी थाना क्षेत्र की रहने वाली 10 साल की बच्ची और उसका 13 साल का भाई बकरियां चराने गए थे। दोनों देर शाम तक घर नहीं लौटे। पुलिस और परिवार ने तलाश की तो 2 मई को दोनों की बॉडी मानी गांव के पास मामाजी का ओरण में मिली। आरोपी ने रेप के बाद बच्ची की हत्या कर दी। उसके चिल्लाने की आवाज सुनकर कुछ दूरी पर बकरियां चरा रहा उसका 13 साल का भाई पहुंचा तो आरोपी अर्जुन सिंह ने पत्थरों से कुचलकर उसे भी मार डाला।


