बीकानेर मे अब रैली, शोभायात्रा व अन्य आयोजन बिना अनुमति के आयोजन नहीं होगा, जल्द ही आदेश होगा जारी

बीकानेर मे अब रैली, शोभायात्रा व अन्य आयोजन बिना अनुमति के आयोजन नहीं होगा, जल्द ही आदेश होगा जारी

बीकानेर (नसं)। शहर में मंगलवार को पत्थरबाजी की घटना को लेकर पुलिस सख्त हो गई है। पुलिस ने इस मामले में शामिल युवाओं के संदेश जारी किया है वो भीड़ का हिस्सा ना बनकर अपने कैरियर पर ध्यान देवें। पुलिस ने सोशल मीडिया पर पूरी तरह से ध्यान रखना शुरु कर दिया है कि कौन है जिसने यह पोस्ट वायरल की कि बीकानेर बंद रहेगा और अन्य कई ऐसी पोस्ट फेसबुक व अन्य सोशल मीडिया पर वायरल कर शहर का माहौल खराब किया। इसी को लेकर गुरुवार को जिला पुलिस अधीक्षक योगेश यादव ने प्रेस वार्ता कर कहा कि  सोशल मीडिया पर भडक़ाऊ पोस्ट ना करने की अपील की और किसी भी तरह से अगर शहर का  माहौल खराब करने की कोशिश की तो कार्यवाही होगी। उन्होंने किया कि एक आपराधिक मामला किसी भी शिक्षित, प्रशिक्षित व हुनरमंद युवा का भविष्य खराब कर सकता है। ऐसे में युवाओं को भीड़ का हिस्सा बनकर आपराधिक मामलों से बचना चाहिए साथ ही सोशल मीडिया से बचना चाहिए। यादव ने कहा कि पुलिस जिले में किसी भी स्थिति पर नियंत्रण करने में सक्षम है मगर समय आ गया कि युवाओं को सही दिशा देने के लिए सामुहिक प्रयास किए जाएं। जिला पुलिस अधीक्षक ने कहा कि बीकानेर जिले में पिछले तीन वर्षों में सरकारी नौकरी से पूर्व युवाओं के होने वाले चरित्र सत्यापनों के कुल 43 हजार 642 मामलों में से 1222 लोगों पर  आपराधिक मुकदमें होने के कारण इनको अयोग्य घोषित किया गया। इन के चरित्र/पासपोर्ट सत्यापन की नकारात्मक रिपोर्ट की गई। पुलिस विभाग के अनुसार सरकारी नौकरी के अलावा प्राइवेट कम्पनियों, प्रतिबंधित क्षेत्र में भूमि क्रय-विक्रय, अंग प्रत्यारोपण, हथियार लाइसेंस, आर्मी क्षेत्र में प्रवेश, ई-मित्र संचालन, पासपोर्ट सेवा, बैंक गार्ड, एटीएम गार्ड, बड़े-बड़े प्लाटों में सिक्योरिटी गार्ड व अन्य निजी क्षेत्र की कम्पनियों में सिक्योरिटी गार्ड को भी आजकल नौकरी पर रखने से पूर्व तथा घरेलू नौकर व किरायेदार का अभी आजकल चरित्र सत्यापन आवश्यक रूप से करवाया जाकर ही रखा जाता है। ऐसे अपराध जो जैर अनुसंधान पुलिस/जैर ट्रायल कोर्ट अथवा जिनको न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किया गया है वे नियुक्ति के लिए अपात्र माने गए है।नैतिक अधमता जैसे- छल, कूटरचना, बलात्संग, महिला से छेड़छाड़ एनडीपीएस एक्ट पदार्थो के अवैध व्यापार  में संलिप्तता, पीटा एक्ट में संलिप्तता, नियोजित हिंसा, मानव शरीर व सम्पति पर प्रभाव डालने वाले अपराध, बलवा करना, धारा 498ए का अपराध, एसएससी/एसटी एक्ट के अपराध, पोक्सो एक्ट के अपराध। वार्ता ने एसपी ने बताया कि शहर में होने वाले जुलुस, रैलियां, शोभायात्रा, धरना, प्रदर्शन बिना अनुमति के होने पर पाबंदी लगाने की तैयारी जिला प्रशासन व जिला प्रशासन संयुक्त रुप से कर रहा है इसके लिए जल्दी ही जिला कलक्टर व पुलिस का एक संयुक्त आदेश जल्द ही जारी कर दिया जायेगा। पुलिस का साइबर सेल रोजाना 250 से अधिक फेसबुक पेजों को खंगाल रही है जिससे यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कोई युवा किसी ऐसी किसी गैंग से तो नहीं जुड़ा है  जो अपराधिक कार्यों में लिप्त हो। देर रात तक शहर के कई इलाकों में खुली रहने वाली दुकानों पर भी जल्द ही पाबंदी लगा दी जायेगी।

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