
राजस्थान में शादी की उम्र तय, बिजली बिल पर इनको मिलेगी 100 प्रतिशत छूट, भजनलाल कैबिनेट के बड़े फैसले




राजस्थान में शादी की उम्र तय, बिजली बिल पर इनको मिलेगी 100 प्रतिशत छूट, भजनलाल कैबिनेट के बड़े फैसले
जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में बुधवार को हुई राजस्थान कैबिनेट बैठक में सामाजिक सुधार, औद्योगिक निवेश और प्रशासनिक ढांचे से जुड़े कई अहम फैसलों पर मुहर लगी। इन निर्णयों का सीधा असर प्रदेश की अर्थव्यवस्था, युवाओं के रोजगार और सामाजिक व्यवस्थाओं पर पड़ेगा। बैठक के बाद मंत्रियों ने फैसलों की जानकारी साझा की।
कैबिनेट ने बाल विवाह की रोकथाम को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। राजस्थान सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1971 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसके तहत अब बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 2006 के अनुरूप बालक की परिभाषा तय की गई है।
नियमों में स्पष्ट किया गया है कि 21 वर्ष से कम आयु का पुरुष और 18 वर्ष से कम आयु की महिला बाल विवाह की श्रेणी में आएंगे। सरकार का मानना है कि इस फैसले से बाल विवाह के मामलों पर प्रभावी नियंत्रण लगेगा और सामाजिक जागरूकता को मजबूती मिलेगी।
अचल संपत्ति बिक्री से जुड़ा विधेयक
कैबिनेट बैठक में अचल संपत्ति की बिक्री और हस्तांतरण से संबंधित एक महत्वपूर्ण विधेयक को भी मंजूरी दी गई। इस कानून के तहत राज्य सरकार को विशेष परिस्थितियों में कुछ क्षेत्रों को च्अशांतज् या च्डिस्टब्र्ड एरियाज् घोषित करने का अधिकार मिलेगा। ऐसे क्षेत्रों में स्थायी निवासियों, उनकी संपत्तियों और किरायेदारों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। सरकार का तर्क है कि इस कानून से सामाजिक संतुलन बना रहेगा और अवांछित गतिविधियों पर रोक लग सकेगी।



