राजस्थान: कोचिंग सेंटर्स पर नियंत्रण बिल में बड़े बदलाव, नए बिल में कोचिंग सेंटर्स पर 4 गुना तक जुर्माना घटाया, स्टूडेंट से नहीं वसूल सकेंगे मनमानी फीस

राजस्थान: कोचिंग सेंटर्स पर नियंत्रण बिल में बड़े बदलाव, नए बिल में कोचिंग सेंटर्स पर 4 गुना तक जुर्माना घटाया, स्टूडेंट से नहीं वसूल सकेंगे मनमानी फीस

राजस्थान: कोचिंग सेंटर्स पर नियंत्रण बिल में बड़े बदलाव, नए बिल में कोचिंग सेंटर्स पर 4 गुना तक जुर्माना घटाया, स्टूडेंट से नहीं वसूल सकेंगे मनमानी फीस

खुलासा न्यूज़, जयपुर। राजस्थान सरकार ने कोचिंग सेंटर्स पर नियंत्रण के लिए लाए जा रहे कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल्ड एंड रेगुलेशन बिल 2025 में अहम बदलाव किए हैं। अब नियम तोड़ने पर लगने वाले जुर्माने की राशि को ढाई से चार गुना तक घटा दिया गया है। इसके साथ ही, कोचिंग सेंटर पर यह प्रावधान अब 50 की बजाय 100 छात्रों की संख्या होने पर ही लागू होंगे।

प्रवर समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किए गए इस संशोधित बिल को आगामी 3 सितंबर को विधानसभा के मानसून सत्र में पारित करवाने की तैयारी है। पहले प्रावधान के अनुसार, नियमों का पहली बार उल्लंघन करने पर 2 लाख और दूसरी बार में 5 लाख का जुर्माना था। नए बिल में इसे घटाकर पहली बार 50 हजार और दूसरी बार 2 लाख कर दिया गया है।

नए बिल में यह भी प्रावधान किया गया है कि 100 से कम छात्रों वाले कोचिंग संस्थानों को न तो रजिस्ट्रेशन करवाना होगा और न ही वे इस बिल के प्रावधानों के दायरे में आएंगे। वहीं, 100 से ज्यादा छात्रों वाले हर कोचिंग सेंटर का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा।

छात्रों की सुरक्षा और आत्महत्या की घटनाओं पर रोक लगाने के लिए फीस से जुड़े नए नियम जोड़े गए हैं। अब कोचिंग संस्थान मनमानी फीस नहीं ले सकेंगे। छात्रों को एकमुश्त फीस जमा कराने की जगह 4 किस्तों में भुगतान करने की सुविधा होगी। यदि कोई छात्र बीच में कोचिंग छोड़ता है तो संस्थान को 10 दिन के भीतर उसकी शेष फीस लौटानी होगी। हॉस्टल फीस भी इसी प्रावधान के तहत वापस की जाएगी।

बिल में यह भी प्रावधान है कि अगर कोचिंग सेंटर बच्चों पर दबाव डालते हैं या नियमों का उल्लंघन करते हैं, तो उनका रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा सकता है। लगातार नियम तोड़ने पर उनकी प्रॉपर्टी तक जब्त की जा सकेगी।

कोचिंग संस्थानों की निगरानी और नियंत्रण के लिए राजस्थान कोचिंग सेंटर प्राधिकरण का गठन किया जाएगा। इसमें उच्च शिक्षा विभाग के प्रभारी सचिव अध्यक्ष होंगे, जबकि स्कूल शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, मेडिकल एजुकेशन, वित्त विभाग, आईजी, कॉलेज शिक्षा आयुक्त, डीएलबी डायरेक्टर, मनोवैज्ञानिक, कोचिंग प्रतिनिधि और अभिभावक समिति के सदस्य शामिल किए जाएंगे।

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