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राजस्थान / कैसे बनेगा लाइसेंस और क्यों हो रहा है विरोध

जयपुर: परिवहन विभाग अब आवेदकों को घर बैठे लर्निंग लाइसेंस देने की तैयारी कर रहा है. इस प्रोजेक्ट का ड्राफ्ट बन चुका है. केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम में संशोधन के तहत यह कवायद की जा रही है. लर्निंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब परिवहन विभाग के कार्यालय जाने की जरूरत नहीं होगी. हालांकि इस प्रक्रिया के शुरू होने से पहले ही विरोध भी होने लगा है. कैसे बनेगा लाइसेंस और क्यों हो रहा है विरोध, देखिए ये रिपोर्ट…

अब आवेदकों को घर बैठे लर्निंग लाइसेंस देने की कवायद:

प्रदेश में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने वाले लोगों को परिवहन विभाग की ओर से राहत देने की तैयारी की जा रही है. परिवहन विभाग अब आवेदकों को घर बैठे लर्निंग लाइसेंस देने की कवायद कर रहा है. केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय की ओर से हरी झंडी मिलने के बाद इसे प्रदेश में लागू भी कर दिया जाएगा. इसके तहत विभाग लर्निंग लाइसेंस के लिए टेस्ट ऑनलाइन घर बैठे ही कंप्यूटर पर लेने की व्यवस्था करने जा रहा है. पूरी प्रक्रिया के लिए सॉफ्टवेयर में संशोधन किया जाएगा.

नहीं लगाने पड़ेंगे RTO कार्यालय के बार-बार चक्कर:

फिर लर्निंग लाइसेंस में पूछे जाने वाले प्रश्न आवेदक के पास ऑनलाइन भेजे जाएंगे. प्रश्नों के सही जवाब देने पर पास होने के बाद लर्निंग लाइसेंस आवेदक को ऑनलाइन ही भेज दिया जाएगा. इस पूरी प्रक्रिया के शुरू होने पर आवेदकों को घर बैठे ही लाइसेंस मिल सकेगा. उन्हें भीड़भाड़ में आरटीओ कार्यालय के बार-बार चक्कर भी नहीं लगाने पड़ेंगे. परिवहन आयुक्त रवि जैन ने बताया कि यह कवायद इसलिए की जा रही है, क्योंकि लर्निंग लाइसेंस बनवाने में आवेदक को किसी भी तरह का फिजिकल टैस्ट देने की जरूरत नहीं होती. आवेदक को कार्यालय आकर भी स्क्रीन पर सड़क सुरक्षा से जुड़े सवालों के जवाब देने होते हैं. यही जवाब वह ऑनलाइन भी घर बैठे अपने कम्प्यूटर पर दे सकता है. ऐसे में यह विकल्प उनके लिए उपयोगी साबित होगा.

परिवहन विभाग की इस कवायद का विरोध:

हालांकि लर्निंग लाइसेंस को ऑनलाइन देने की परिवहन विभाग की इस कवायद का विरोध भी शुरू हो गया है. ऑल इंडिया मोटर ड्राइविंग स्कूल एसोसिएशन ने इसे शुरू करने का विरोध किया है. एसोसिएशन की ओर से परिवहन विभाग को ज्ञापन दिए गए हैं. दरअसल लर्निंग लाइसेंस बनाने का कार्य आरटीओ कार्यालयों के अलावा विभाग द्वारा आदेश प्राप्त चुनिंदा मोटर ड्राइविंग स्कूलों में भी किया जाता है. यदि लर्निंग लाइसेंस की प्रक्रिया ऑनलाइन कर दी गई तो मोटर ड्राइविंग स्कूलों का कार्य लगभग समाप्त हो जाएगा. परिवहन आयुक्त ने बताया कि परमानेंट लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं होगा. उसके लिए आवेदक को बकायदा कार्यालय पहुंचकर ड्राइविंग ट्रैक पर वाहन चलाने की ट्रायल देनी होगी. विभागीय सूत्रों के मुताबिक केन्द्रीय मोटर व्हीकल एक्ट में प्रावधानों के तहत लर्निंग लाइसेंस बनाने के प्रावधान में बदलाव होने के बाद इसे राजस्थान में लागू कर दिया जाएगा. उम्मीद की जानी चाहिए कि नए साल की शुरुआत में ही प्रदेशवासियों के लिए यह व्यवस्था सुगम हो सकेगी.

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