
नगर निगम बीकानेर के नये टेण्डर पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने किया स्थगन







नगर निगम बीकानेर के नये टेण्डर पर राजस्थान उच्च न्यायालय ने किया स्थगन
बीकानेर। राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर के ओनरेबल जस्टिस सुनील बेनीवाल (वेकेशन जज) ने 13.06.2015 को एक आदेश जारी किया जिसमें नगर निगम में कार्यरत एक फर्म बाबा रामदेव श्रमिक सप्लायर जो कि निगम में मृत पशु उठाने का कार्य कर रही थी, जिससे 04.01.2025 को नगर निगम बीकानेर द्वारा कार्य आदेश भी दिया गया था। 21.05.2025 को फर्म के प्रोपराईटर को बिना सूचना दिये फर्म के कार्य को निरस्त कर एक अन्य फर्म बी. के. नागौर स्किन कपनी, खटीको की मस्जिद, कसाईयों की बारी बीकानेर को एक माह का टेण्डर दे दिया व 05.06.2025 को नवीन शर्ते डालकर एक नया टेण्डर अपनी वेबसाईट पर जारी कर दिया, जिससे फर्म बाबा रामदेव श्रमिक सप्लायर को काफी आर्थिक नुकसान हुआ, फर्म के प्रोपराईटर मनोज वाल्मिकी अधिवक्ता ललित मोहन व्यास व नृपेन शंकर आचार्य से मिले और अपनी व्यथा बताई, तो दोनों युवा अधिवक्ताओं ने 11.06.2025 को न्यायालय जोधपुर में एक एस.बी. सिविल रिट याचिका संया 11863/2025 दायर की। जिस पर उच्च न्यायालय ने दनांक 13.06. 2025 को आदेश दिया, जिसमें नगर निगम बीकानेर को आदेशित किया गया, कि 05.06.2025 की नई निविदा के साथ आगे बढऩे से तुरन्त प्रभाव से रोक दिया जाये यह भी निर्देशित किया गया कि याचिकाकर्ता को उसे दी गई निविदा 04.01.2025 के अनुसार कार्य का निष्पादन जारी रखने की अनुमति दी जायेगी तथा याचिका कर्ता
को द्वितीय किश्त जमा करवाने की भी अनुमति प्रदान की थी।


