
राजस्थान हाईकोर्ट: चुनाव के दौरान प्रत्याशियों के धार्मिक स्थलों पर जाने से रोक लगाने की याचिका खारिज





चुनाव के दौरान विभिन्न राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों की ओर से जाति, धर्म के नाम पर वोट मांगने के साथ ही धार्मिक स्थलों पर उनके प्रवेश पर रोक लगाने की एक जनहित याचिका को राजस्थान हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। हाईकोर्ट ने कहा कि इसी तरह की याचिका वर्ष 2018 में खारिज कर दी गई थी। ऐसे में उसी आधार पर एक बार फिर याचिका पेश करने का कोई औचित्य नहीं है। अलबत्ता हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि याचिकाकर्ता के आवेदन पर वह इस मामले में यदि संभव हो तो अपनी तरफ से डॉयरेक्शन जारी कर सकता है।
संत वैदेही वल्लभ देव आचार्य महाराज व कृष्ण दास महाराज ने हाईकोर्ट में याचिका पेश कर चुनाव अधिसूचना जारी होने के बाद सभी राजनीतिक दलों व प्रत्याशियों को जाति धर्म के आधार पर वोट मांगने से रोकने के साथ ही उनके किसी तरह के धार्मिक स्थान पर प्रवेश करने पर रोक लगाने का आग्रह किया गया।


