राजस्थान हाईकोर्ट का आदेश सादुलगंज सी ब्लॉक पार्क, सड़क से अतिक्रमण हटाएं
बीकानेर । राजस्थान उच्च न्यायालय ने बीकानेर की पॉश कॉलोनी सादुलगंज में पंतजलि मेगा स्टोर व चिकित्सालय से डूंगर कॉलेज की तरफ जाने वाली सड़क पर सी ब्लॉक पार्क एवं सड़क पर किए गए अतिक्रमण को हटाने के आदेश जारी कर राजस्थान सरकार, जिला कलक्टर व सचिव नगर विकास न्यास को पाबंद किया है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्याशधीश जस्टिस अकील कुरैशी एवं जस्टिस संदीप मेहता ने याचिकाकर्ता दिनेश सिंह बिश्नोई की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए ये आदेश दिए। उच्च न्यायालय ने इस पार्क व सड़क के लिए निर्धारित भूमि के आधे हिस्से में अतिक्रमणकारियों द्वारा बड़े स्थायी निर्माण जिनमें घर, दुकानें, हॉस्टल, आश्रम मंदिर आदि बना लिए है। याचिककर्ता के अधिवक्ता रज्जाक खान हैदर, राहुल चौधरी एवं पंकज साईं चौधरी ने पक्ष रखते हुए कहा कि सादुलगंज बीकानेर की पॉश कॉलोनी है। जिस स्कीम के तहत बड़े ग्रीन पार्क, सड़के रखी थी। लेकिन सी-ब्लॉक पार्क की भूमि पर अतिक्रमण करके पूरा स्वरुप विकृत कर दिया गया है। उच्च न्यायालय ने अतिक्रमण हटाने और मास्टर प्लान की पालना कराने के निर्देश दिए। निर्णय के बाद याचिकाकर्ता एडवोकेट दिनेश सिंह ने न्यास सचिव को ज्ञापन देकर आदेश की पालना कराने को कहा।