
यातायात चालान राशि पर राजस्थान सरकार ला सकती है नया बिल






जयपुर। सडक़ पर यातायात नियम तोडऩे से एकत्र चालान राशि का एक हिस्सा सडक़ सुरक्षा निधि में जाएगा। निधि का उपयोग सडक़ दुर्घटनाओं को रोकने में किया जाएगा। निधि का निर्माण सडक़ सुरक्षा एक्ट के तहत किया जाएगा। बिल का ड्राफ्ट 4-5 महीने पहले तैयार किया जा चुका है। ड्राफ्ट पर आमजन से सुझाव भी लिए जा चुके हैं। संभावना जताई जा रही है कि इस बिल को आगामी सत्र में विधानसभा में लाया जा सकता है।
दुर्घटनाओं को रोकने के लिए होंगे कार्य
सडक़ सुरक्षा निधि का उपयोग सडक़ सुरक्षा से जुड़े उपायों में किया जाएगा। इसके तहत सुरक्षा योजना व कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के साथ ही सडक़ सुरक्षा के उपकरणों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। इसके साथ ही राज्य के स्वामित्व वाली सडकों पर दुर्घटनाओं को रोकने के लिए छोटे सुधार कार्य भी इसी निधि से करवाए जाएंगे। वहीं ट्रोमा सेंटर्स के सुदृढ़ीकरण में भी इस निधि का इस्तेमाल किया जाएगा।
जुर्माने की 25 फीसदी राशि होगी जमा
मोटर वाहन अधिनियम की धारा 200 के तहत पिछले वर्ष एकत्र हुई चालान राशि की 25 फीसदी हिस्सा राज्य सरकार निधि में देगी। इसके तहत विभिन्न धाराओं में दर्ज चालान को कंपाउड किया जाता है। इसके अतिरिक्त धारा 73 के तहत एकत्र जुर्माना राशि भी इसी निधि में शामिल की जाएगी। वहीं राज्य सरकार नए वाहनों की खरीद पर सडक़ सुरक्षा सेस भी लगा सकती है। वह सेस भी इसी निधि में शामिल होगा। खास बात यह है कि निधि वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर लैप्स नहीं होगी।


