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राजस्थान सरकार ने इस योजना की गाइडलाइन की जारी, बिना ब्याज मिलेगा 10 लाख तक का ऋण, पढ़े पूरी खबर…

राजस्थान सरकार ने इस योजना की गाइडलाइन की जारी, बिना ब्याज मिलेगा 10 लाख तक का ऋण, पढ़े पूरी खबर…
जयपुर। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना की गाइडलाइन जारी कर दी है। योजना के तहत प्रदेश के एक लाख युवाओं को स्वरोजगार से जोडकऱ उद्यमी बनाने का लक्ष्य रखा गया है। 18 से 45 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को सूक्ष्म उद्योग स्थापित करने के लिए 10 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। आवेदन प्रक्रिया जल्द शुरू होगी।
उद्योग एवं वाणिज्य विभाग की जारी गाइडलाइन के अनुसार योजना में शत-प्रतिशत ब्याज का पुनर्भरण राजस्थान सरकार करेगी। साथ ही 50 हजार रुपए तक की मार्जिन मनी और सीजीटीएमएसई (सूक्ष्म और लघु उद्यम क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट) शुल्क के पुनर्भरण का भी प्रावधान किया गया है।
योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 12 जनवरी को राज्यस्तरीय युवा महोत्सव के समापन समारोह में की थी। उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ के अनुसार ऋण राशि शैक्षणिक योग्यता के आधार पर तय की गई है।
शैक्षणिक योग्यता के अनुसार ऋण सीमा
8वीं से 12वीं उत्तीर्ण : सेवा व व्यापार क्षेत्र के लिए 3.5 लाख रुपए तक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 7.5 लाख रुपए तक ऋण। मार्जिन मनी अधिकतम 35 हजार रुपए।
स्नातक, आईटीआई एवं उससे अधिक योग्यता : सेवा व व्यापार के लिए 5 लाख रुपए तक और मैन्युफैक्चरिंग में 10 लाख रुपए तक ऋण। मार्जिन मनी अधिकतम 50 हजार रुपए।
स्वरोजगार को मिलेगा बढ़ावा : योजना के तहत मिलने वाले ब्याज मुक्त ऋण से युवा छोटे उद्योग, सेवा आधारित स्टार्टअप या व्यापार शुरू कर सकेंगे। ब्याज और गारंटी शुल्क सरकार वहन करेगी, जिससे शुरुआती वित्तीय बोझ कम होगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे।

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