Rajasthan Care : सीएम अशोक गहलोत ने बेरोजगार युवाओं के लिए भर्तियों के द्वार खोले - Khulasa Online

Rajasthan Care : सीएम अशोक गहलोत ने बेरोजगार युवाओं के लिए भर्तियों के द्वार खोले

जयपुर : राजस्थान (Rajasthan) में जारी सियासी संकट (Political Crisis) के बीच सीएम अशोक गहलोत (CM Ashok Gehlot) ने लोकलुभावन फैसला लिया है. उन्होंने तय किया है कि पुलिस विभाग (Police Department) में चतुर्थ श्रेणी (Fourth class) के 326 पदों पर सीधी भर्ती होगी. सीएम ने इस भर्ती के प्रस्ताव को हरी झंडी दिखा दी है.RAC बटालियन और कंपनी मुख्यालयों पर होंगी भर्तियां

चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की ये भर्तियां RAC बटालियन और कंपनी मुख्यालयों पर होंगी. स्वीपर, मोची, धोबी, कुक के पदों पर भी होगी भर्तियां. गहलोत सरकार ने कुक के 72, स्वीपर के58, धोबी के 51, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 31, जलधारी/जलवाहक के 30, नाई के 26, दर्जी एवं सईस के 10-10, मोची के 8, खाती के 7, कैनल बॉय के 6, फिटर के 2 और बागवान एवं फर्राश के एक-एक पद पर भर्तियों को मंजूरी दी है. इन पदों के अलावा भी 13 अन्य नियुक्तियां होनी हैं.

 

प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी
इसके अलावा, प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए खुशखबरी (Good News) है. राज्य में हाल ही में गठित की गई नई 1456 ग्राम पंचायतों और 57 पंचायत समितियों के लिए जल्द ही बड़ी संख्या में नए पद सृजित (New posts created) किए जाएंगे. मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके निर्देश जारी कर दिए हैं. सीएम गहलोत ने ये निर्देश गुरुवार को ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग की समीक्षा की बैठक में दिए हैं. अब जल्द ही इन ग्राम पंचायतों और पंचायत समितियों के लिए ये नए पद सृजित किए जाएंगे. इससे बेराजगार युवाओं को काफी राहत मिलने की उम्मीद है.

सीएम गहलोत ने वीसी में दिए निर्देश

सीएम गहलोत ने गुरुवार को अपने निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस (वीसी) के माध्यम से ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की समीक्षा की. इस दौरान उन्होंने जिलास्तर के अधिकारियों के साथ सीधा संवाद किया. सीमए गहलोत ने कहा कि प्रदेश में पिछले दिनों गठित की गई 1456 नई ग्राम पंचायतों और 57 नई पंचायत समितियों में ग्राम विकास अधिकारी और ब्लॉक डवलपमेंट ऑफिसर के नए पद सृजित किए जाएं. वहीं सीएम ने कहा कि विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास और सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास के तहत होने वाले विकास कार्यों की प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृतियां हर हाल में 45 दिन के निर्धारित वक्त में जारी की जाएं.

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