
राजस्थान: कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों से जुड़े कई फैसलों को मंजूरी, पढ़ें पूरी खबर






जयपुर। चुनावी साल में गहलोत सरकार ने कर्मचारियों को साधने के लिए उनकी सैलरी, पेंशन और सेवा शर्तों से जुड़े बदलावों को मंजूरी दी है। सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में मंगलवार रात हुई कैबिनेट की बैठक में कर्मचारियों से जुड़े कई फैसलों को मंजूरी दी है। सरकारी कर्मचारियों को अब 28 साल की जगह 25 साल की नौकरी के बाद रिटायरमेंट लेने पर पर भी पूरी पेंशन मिल सकेगी। साथ ही 75 साल के पेंशनर्स या पारिवारिक पेंशनर को 10 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन भत्ता मिलेगा। कर्मचारी या पेंशनर की मौत होने पर उसके विवाहित निशक्त बेटे-बेटी को भी पारिवारिक पेंशन का लाभ मिलेगा। इन बदले हुए तीनों नियमों का लाभ 1 अप्रैल 2023 से मिलेगा। सरकार ने ओबीसी वर्ग को साधने के लिए अब ओबीसी-एमबीसी वर्ग की भर्तियों में इन वर्गों के योग्य कैंडिडेट नहीं मिलने पर उन पदों को तीन साल तक खाली रखकर कैरी फॉरवर्ड करने का फैसला किया है। अभी एससी- एसटी में यह प्रावधान था, अब ओबीसी को भी यह सुविधा मिलेगी। कर्मचारियों के स्पेशल पे में बढ़ोतरी करने का फैसला किया गया है। कैबिनेट ने राजस्थान सिविल सेवा (पुनरीक्षित वेतन) नियम, 2017 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। गहलोत ने 2023-24 बजट में घोषणा की थी, जिसके अनुसार कर्मचारियों के स्पेशल अलाउंस और स्पेशल पे में वेतन विसंगति परीक्षण समिति की सिफारिश के अनुसार बढ़ोतरी की जा सकेगी।


