
राजस्थान / मार्कशीट फर्जीवाड़े में भाजपा MLA को जेल






उदयपुर सराड़ा निचली कोर्ट ने फर्जी मार्कशीट पर पत्नी को पंचायत चुनाव लड़ाने के आरोप में सलूम्बर विधायक अमृतलाल मीणा की जमानत अर्जी खारिज कर दी। इसी के साथ सोमवार को उन्हें जेल भेज दिया गया। अमृतलाल ने कोर्ट के आदेश पर आज ही न्यायालय में सरेंडर किया था। उनकी जमानत पर बहस हुई, लेकिन न्यायालय के आदेश के बाद पुलिस उन्हें लेकर सलूम्बर गई, जहां उन्हें जेल में रखा जाएगा।
साल 2015 में विधायक अमृतलाल मीणा ने अपनी पत्नी को सेमारी सरपंच पद का चुनाव लड़ाया था। इसमें उनकी पत्नी शांता देवी को जीत हासिल हुई थी। शांता देवी की प्रतिद्वंदी उम्मीदवार सुगना देवी ने शांता देवी की फर्जी मार्कशीट को लेकर शिकायत दर्ज कराई। सीबीसीआईडी ने मामले की जांच शुरू की। इसमें विधायक की पत्नी की मार्कशीट फर्जी पाई गई।
सुगना देवी की शिकायत के बाद मामला स्थानीय कोर्ट में गया। फिर मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने विधायक अमृतलाल मीणा को मामले में 3 सप्ताह में स्थानीय कोर्ट में सरेंडर करने के आदेश दिए। सोमवार को वह कोर्ट पहुंचे। उनके वकील ने उनकी पैरवी करते हुए जमानत याचिका भी पेश की। न्यायालय ने मीणा की जमानत याचिका खारिज करते हुए उन्हें जेल भेज दिया।सेमारी सरपंच शांतादेवी (अमृत लाल मीणा की पत्नी) के खिलाफ एजीएम कोर्ट में शिकायत की गई थी। पांचवी कक्षा की फर्जी मार्कशीट बनाकर पंचायत चुनाव लड़ने का आरोप था। इस पूरे मामले में विधायक अमृतलाल मीणा को आरोपी बनाया गया था। इसके बाद शांता देवी की मार्कशीट की जांच की गई। वह फर्जी पाई गई। इसी फर्जी मार्कशीट में अभिभावक के तौर पर शांता देवी के पति विधायक अमृतलाल मीणा के हस्ताक्षर थे। इसके आधार पर उन्हें आरोपी बनाया गया है।


