
राहुल गांधी को 3 साल के लिए मिलेगा नया पासपोर्ट





नई दिल्ली। राहुल गांधी अगले हफ्ते अमेरिका जा रहे हैं। 4 जून को न्यूयॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में एक पब्लिक रैली को संबोधित करेंगे। 24 मार्च को संसद सदस्यता रद्द होने के बाद उन्होंने अपना पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। राहुल गांधी को 3 साल के लिए नया पासपोर्ट मिलेगा। इस मामले पर दिल्ली की राउज एवेन्यु कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी की नया पासपोर्ट जारी करने की याचिका मंजूर कर ी है, लेकिन कहा है कि कोर्ट का नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट (हृह्रष्ट) केवल तीन साल के लिए वैध होगा।
मानहानि केस में संसद सदस्यता रद्द होने के बाद राहुल गांधी ने अपना डिप्लोमैटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था। उन्होंने नया पासपोर्ट जारी किए जाने की मांग की थी।
सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल की याचिका का विरोध करते हुए कहा था कि 10 साल के लिए पासपोर्ट देने की जरूरत क्या है? केवल एक साल के लिए पासपोर्ट दिया जाए। राहुल से जुड़े दूसरे मामलों पर विचार के बाद ही इस पर फैसला दिया जाना चाहिए।
राहुल के पासपोर्ट पर दलीलें…
विरोध में सुब्रमण्यम स्वामी: राहुल ने 10 साल के लिए वैध पासपोर्ट की मांग की है, यह मैक्सिमम है। लेकिन यह बहुत ही स्पेशल केस है। पासपोर्ट कोई मौलिक अधिकार नहीं है। राहुल के पास 10 साल के लिए पासपोर्ट मांगने की कोई जायज वजह नहीं है। केवल एक साल के लिए पासपोर्ट दिया जाना चाहिए और इसके बाद इसका रिव्यू होना चाहिए।
हाल ही में मैं ब्रिटेन गया था। वहां एक अधिकारी ने मुझे बताया कि राहुल गांधी खुद को ब्रिटिश सिटिजन घोषित कर चुके हैं। भारतीय कानूनों के मुताबिक उनकी भारतीय नागरिकता सीधे खत्म हो जानी चाहिए।
स्वामी की दलीलों पर राउज एवेन्यु कोर्ट: अच्छा, स्वामी यह नहीं कह रहे हैं कि राहुल गांधी को पासपोर्ट ना दिया जाए। बस वो यह कह रहे हैं कि उन्हें पासपोर्ट एक साल के लिए दिया जाना चाहिए।
राहुल की एडवोकेट चीमा: 10 साल के लिए पासपोर्ट दिया जाना रुटीन व्यवस्था है। नागरिकता को लेकर परेशानी का कोई मसला ही नहीं है। ज्यादा गंभीर आरोप वालों को भी 10 साल के लिए पासपोर्ट दिया गया। इसमें 2जी जैसे मामले भी शामिल हैं। मानहानि केस में जमानत देते वक्त यह शर्त नहीं रखी गई थी कि विदेश जाने से पहले राहुल को कोर्ट को सूचना देनी होगी।


