घर जमाई बनने की सजा: हाईकोर्ट ने कहा पत्नी से मारपीट करने वाले एक माह रहो ससुराल, उसके बाद करेंगे सुनवाई - Khulasa Online घर जमाई बनने की सजा: हाईकोर्ट ने कहा पत्नी से मारपीट करने वाले एक माह रहो ससुराल, उसके बाद करेंगे सुनवाई - Khulasa Online

घर जमाई बनने की सजा: हाईकोर्ट ने कहा पत्नी से मारपीट करने वाले एक माह रहो ससुराल, उसके बाद करेंगे सुनवाई

ग्वालियर. शादी बचाने के लिए मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की एक ग्वालियर बेंच ने एक अनूठी सजा सुनाई। हाईकोर्ट ने कहा कि पत्नी से मारपीट करने वाले आरोपी को एक महीने ससुराल में रहो। इसके बाद ही मामले की सुनवाई होगी।

पीड़ित महिला ने ससुराल वालों पर मारपीट करने और दो साल के बेटे को जबरन अपने पास रखने का आरोप लगाया है। हाईकोर्ट ने कहा कि आरोपी अपने साथ दो साल के बेटे को भी लेकर जाए और ससुराल में रहे। सुनवाई के दौरान महिला के साथ उसके माता.पिता और पति मौजूद थे। अब मामले की अगली सुनवाई 22 मार्च को होगी।

क्या है मामला
सेवा नगर निवासी गीता रजक ने हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है। गीता ने आरोप लगाया कि ससुरालवालों ने उसे जबरन घर से निकाल दिया। उसके दो साल के बेटे को अपने पास रख लिया।

पति ने कहा. आरोप निराधारए मैं बीवी को साथ रखना चाहता हूं
मुरैना निवासी पति गणेश रजक की ओर से एडवोकेट रवि चौधरी ने कहा कि महिला अपनी इच्छा से घर छोड़कर गई थी। बच्चे को जबरन अपने पास रखने का आरोप भी निराधार है। गणेश ने कोर्ट में कहा कि वह गीता को अपने साथ रखने के लिए तैयार है।

महिला के माता.पिता बोले. दामाद का ख्याल रखेंगे
अदालत में सुनवाई के दौरान महिला ने ससुराल में फिर से मारपीट और दुर्व्यवहार होने की आशंका जताई। इस पर हाईकोर्ट ने गणेश को एक माह के लिए बेटे के साथ ससुराल में रहने का निर्देश दिया। कोर्ट ने गणेश के सास.ससुर को उसकी अच्छे से देखभाल करने का आदेश भी दिया। हाईकोर्ट के आदेश का महिला के माता.पिता ने स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि वे दामाद का अच्छे से ख्याल रखेंगे, ताकि हमारी बेटी और दामाद फिर से एक साथ रहने लगें।

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