जीवन की रक्षा : बीकानेर शहर में लगाया नाइट कर्फ्यू, ये रहेंगे आदेश से मुक्त

जीवन की रक्षा : बीकानेर शहर में लगाया नाइट कर्फ्यू, ये रहेंगे आदेश से मुक्त

बीकानेर । राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमण से सर्वाधिक प्रभावित जिला मुख्यालयों में रात्रिकालीन कफ्र्यू लगाने का निर्णय लिया है। इस महामारी से जीवन की रक्षा करने के महत्वपूर्ण उद्देश्य से यह किया गया है।इस संबंध में जिला कलक्टर नमित मेहता ने जिला पुलिस अधीक्षक, प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ रविवार को कलेक्ट्रेट सभागार में महत्वपूर्ण बैठक की । उन्होंने  कहा कि कोविड-19 संक्रमण रोकने के लिए जिला मुख्यालय पर नाइट कफ्र्यू लगाया गया है। उन्होंने कहा कि नाइट कफ्र्यू,  शादी-ब्याह में अधिकतम 100 लोगों के शामिल होने, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क लगाने सहित अन्य दिशा-निर्देशों की जमीनी स्तर पर सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाए।

ये रहेंगे आदेश से मुक्त
जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश में वे फैक्ट्रियां जहां निरंतर उत्पादन हो रहा हो, वे फैक्टरी जिनमें रात्रि कालीन शिफ्ट चालू हो, आईटी कंपनियां, केमिस्ट शॉप, अनिवार्य एवं आपातकालीन सेवाओं से संबंधित कार्यालय, विवाह संबंधित समारोह, चिकित्सा सेवाओं से संबंधित कार्य स्थल, चिकित्सा व अन्य आपात स्थिति के लिए कोई भी व्यक्ति और उसके वाहन, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट से आने जाने वाले यात्रगण, ट्रक, मालवाहक वाहन जो माल निर्माण या अन्य किसी प्रकार की सामग्री लेकर परिवहन करते हो अथवा खाली लौट रहे हो, का आवागमन इस प्रतिबंध से मुक्त रहेगा। इन समस्त कार्यों के लिए अलग से किसी पास की आवश्यकता नहीं होगी।जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेशानुसार इन आदेशों की उल्लंघन करने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 , 269, 270, राजस्थान महामारी अधिनियम 2020, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 और अन्य प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगा।

किसी भी आयोजन में 100 से अधिक व्यक्तियों को नहीं मिलेगी अनुमति

कोरोना संक्रमण रोकथाम के मद्देनजर जारी नई गाइडलाइन के अनुसार किसी भी व्यक्ति ,संस्था ,संगठन द्वारा सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक , धार्मिक , सार्वजनिक जन कार्यक्रम के संबंध में जिला कलेक्टर और जिला मजिस्ट्रेट द्वारा ही अनुमति दी जाएगी। ऐसे किसी भी आयोजन में 100 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। आयोजन में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा, साथ ही नो मास्क नो एंट्री की सख्ती से पालना सुनिश्चित करवाई जाएगी । ऐसे सभी समारोह में स्क्रीनिंग और स्वच्छता के सभी इंतजाम करने अनिवार्य होंगे और कुर्सियां ,रेलिंग सहित मानव संपर्क में आने वाले स्थानों की बार-बार सफाई की जाएगी।   नई गाइडलाइन के अनुसार नगरीय सीमा में स्थित ऐसे सभी कार्य स्थल जहां कार्मिकों की संख्या 100 से अधिक है वहां 75 प्रतिशत कार्मिक ही कार्यालय में उपस्थित रहेंगे तथा शेष 25ः कार्मिक वर्क फार्म होम करेंगे।

समारोह में 100 से अधिक लोग होने पर जुर्माना लगाए
जिला कलक्टर ने कहा कि ऐसे समय में जबकि कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है, विवाह समारोहों में अनुमत सीमा से अधिक संख्या में लोगों का जुटना संक्रमण के खतरे को बढ़ाएगा। इन आयोजनों में 100 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर जुर्माना लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक एवं पुलिस अधिकारी बाजारों में जाकर यह सुनिश्चित करें कि वहां हैल्थ प्रोटोकॉल की अनिवार्य रूप से पालना हो। उन्होंने निर्देश दिए कि विवाह कार्यक्रमों में निर्धारित संख्या से अधिक लोग नहीं जुटें इसके लिए मैरीज पैलेस सहित इससे संबंधित अन्य एजेन्सियों को विवाह तिथि से पहले समझाइश करें। उन्हांेने कहा कि आयोजकों द्वारा विवाह-समारोह की वीडियोग्राफी करवाई जानी  अनिवार्य किया गया है। साथ ही अधिक लोगों के एकत्र होने की सूचना या अंदेशा होने पर पुलिस एवं प्रशासन भी वीडियोग्राफी करवाएंगा। उन्होंने नगर निगम आयुक्त पंकज शर्मा को निर्देश दिए शहर के सभी विवाह स्थलांे की सूची एरिया मजिस्ट्रेंट और पुलिस थानों को उपलब्ध कराए तथा विवाह स्थलों पर कोरोना एडवाईजरी संबंधित नोटिस चस्पा की जाए। उन्होंने निर्देश दिए कि थाना स्तर पर प्रशासनिक व पुलिस अधिकारी विवाह से जुडे़ संस्थान यथा मैरिज पैलेस, मैरिज गार्डन, हलवाई, पण्डित, बैंड संगठन आदि की बैठक कर, नियम-कायदों के बारे में जानकारी दी और नई गाइड लाइन की पालना उनसे करवाई जाए। एरिया मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारी ले कफ्र्यू क्षेत्र का जायजा-जिला कलक्टर ने एरिया मजिस्ट्रेट और पुलिस प्रशासन को निर्देश दिए कि नाइट कफ्र्यू की अनुपालना सख्ती से करवाई जाए। पहले आमजन को समझाई करे और नहीं मानने पर जुर्माना लगाया जाए। सभी जिम्मेदार अधिकारी शहर का नियमित भ्रमण कर, स्थिति पर नजर रखेंगे और की गई कार्यवाही धरातल पर दिखनी चाहिए।

लोगों का जीवन बचाना है
जिला कलक्टर ने कहा कि मास्क न लगाने पर भी जुर्माना राशि बढ़ाकर 500 रूपए की गई है। जुर्माना राशि बढ़ाने तथा वीडियोग्राफी के इन निर्णयों के पीछे सरकार का मकसद राशि वसूलना या समारोह में व्यवधान डालना नहीं बल्कि भीड़ के एकत्र होने एवं मास्क न पहनने के कारण फैलने वाले कोरोना संक्रमण से लोगों को बचाना है। जिला पुलिस अधीक्षक प्रहलाद कृष्णिया ने कहा कि पुलिस अधिकारी लोगों को रात्रिकालीन कफ्र्यू तथा हैल्थ प्रोटोकॉल की पालना के लिए समझाइश के जरिए प्रोत्साहित करें। आवश्यकता पड़ने पर सख्ती भी अपनाई जाए। उन्होंने कहा कि पुलिस अधिकारियों को किसी से उलझना नहीं है। कानून का उल्लंधन करने वालों को प्रेम से समझाईश करे। इसके बावजूद नहीं मानते है, तो नियमानुसार कार्यवाही की जाए।बैठक में अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) ए.एच.गौरी, अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) सुनीता चैधरी, अतिरिक्त जिला पुलिस अधीक्षक पवन मीना सहित प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी उपस्थित थे।
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