
प्राइवेट स्कूल नहीं कर सकेंगे फीस कमेटी में मनमानी,सदस्य बनने के लिए ऑनलाइन करना होगा आवेदन







प्राइवेट स्कूल नहीं कर सकेंगे फीस कमेटी में मनमानी,सदस्य बनने के लिए ऑनलाइन करना होगा आवेदन
जयपुर स्कूल लेवल फीस कमेटी एसएलएफसी में अपने चहेते अभिभावकों को शामिल करने की निजी स्कूलों की मनमानी अब नहीं चलेगी। स्कूल फीस कमेटी के अभिभावक सदस्य का चयन शिक्षा विभाग करेगा। फीस कमेटी में सदस्य बनने के इच्छुक अभिभावकों को पीएसपी पोर्टल के जरिए ऑनलाइन करना होगा। इसके बाद लॉटरी के जरिए अभिभावकों का चयन किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने शुक्रवार को इस संबंध में आदेश जारी किया।
विभाग ने सत्र 2024-25 हेतु स्कूल स्तर फीस कमेटी के लिए पीएसपी पोर्टल पर आवेदन की प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी। अब तक स्कूल स्तरीय फीस कमेटी में निजी स्कूल प्रबंधन मनमर्जी से अभिभावकों को शामिल कर लेता था। इसकी सूचना भी शिक्षा विभाग को नहीं दी जाती थी। मामले के अनुसार फीस एक्ट 2016 नियम 2017 के अंतर्गत प्रत्येक निजी स्कूल में 10 सदस्यीय स्कूल स्तरीय फीस कमेटी के गठन का प्रावधान है। इसमें एक अध्यक्ष, एक सचिव, 3 अध्यापक और 5 अभिभावक होते हैं।
विभाग ने कहा कि अध्यक्ष, सचिव और 3 अध्यापकों की डिटेल स्कूल प्रशासन पीएसपी पोर्टल पर दर्ज करेगा। अन्य 5 अभिभावक सदस्यों का चयन शिक्षा विभाग करेगा। इच्छुक अभिभावक पोर्टल के जरिए आवेदन करेगा। इसमें बालक की एनआईसी आईडी व पोर्टल पर दर्ज रजिस्टर्ड मोबाइल के माध्यम से लॉगिन व आवेदन कर सकेगा।
इसके बाद कुल आवेदनों में से 5 अभिभावकों का चयन लॉटरी से किया जाएगा, जिसकी सूचना चयनित अभिभावक को लॉगिन व एसएमएस के जरिए दी जाएगी। इसके बाद स्कूल लेवल फीस कमेटी के गठन की सूचना डीईओ के लॉगिन पर भी प्रदर्शित होगी। यह कमेटी फीस का अनुमोदन करेगी।
निजी स्कूलों के लिए यह भी जारी हुए हैं निर्देश
स्कूल स्तर पर अभिभावक शिक्षक समागम गठन और स्कूल स्तरीय फीस कमेटी एसएलएफसी के गठन की सूचना सदस्यों के नाम, पता व मोबाइल नंबर सहित पीएसपी पोर्टल पर अपलोड करना होगा।
स्कूल स्तरीय फीस कमेटी द्वारा अनुमोदित फीस का ब्यौरा पीएसपी पोर्टल पर वर्षवार व मदवार अपलोड करना होगा।
स्कूल स्तरीय फीस कमेटी द्वारा अनुमोदित फीस के अतिरिक्त फीस लेना अवैध है, जिसे फीस एक्ट के नियमानुसार संबंधित विद्यार्थी अभिभावक, संरक्षक को लौटानी होगी।
एसएलएफसी द्वारा निर्धारित फीस 3 शैक्षिक सत्रों के लिए आबद्धकारी होगी।
विसंगति दूर नहीं होगी ऑनलाइन का लाभ नहीं
स्कूल फीस कमेटी में सदस्य के लिए अभिभावकों से भले ही ऑनलाइन आवेदन ले लिए। हम फीस एक्ट की विसंगति को लेकर सरकार को बता चुके हैं। जब तक विसंगति दूर नहीं होगी, आन-लाइन करने का लाभ अभिभावकों को नहीं मिलेगा।


