इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने से पहले कर लें तैयारी, जुटा लें ये जरूरी डॉक्‍युमेंट्स - Khulasa Online

इनकम टैक्‍स रिटर्न भरने से पहले कर लें तैयारी, जुटा लें ये जरूरी डॉक्‍युमेंट्स

वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 दिसंबर में अब कुछ ही दिन बाकी हैं. हमारी सलाह यह है कि लास्ट डेट तक जाने की बजाय आप अभी यह काम निपटा लें तो बेहतर रहेगा. आपके लिए यह जान लेना महत्वपूर्ण है कि आईटीआर दाखिल करने से पहले आपको कौन-कौन से डॉक्युमेंट या सर्टिफिकेट निकालकर तैयार रखने की जरूरत है. वैसे तो खुद ऑनलाइन रिटर्न भरने में किसी दस्तावेज को लगाने की जरूरत नहीं होती, लेकिन आपको ब्योरा देना होता है. हां, अगर आप किसी सीए से आईटीआर दाखिल कराते हैं तो आपको उसे सारे दस्तावेज की कॉपी देनी होगी.

जानें वित्त वर्ष और आकलन वर्ष का फर्क: कोरोना वायरस के कारण सरकार ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाते हुए 31 दिसंबर तक कर दी है. सबसे पहले आपको यह जानना चाहिए कि वित्त वर्ष और आकलन वर्ष यानी फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर में क्या फर्क है.

वित्त वर्ष या फाइनेंशियल ईयर वह साल होता है जिसके लिए आप इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल कर रहे हैं. दूसरी तरफ, आकलन वर्ष वह होता है जिसमें आप टैक्स रिटर्न दाखिल करते हैं और जिस साल में यह आकलन किया जा रहा होता है कि आपको कितना टैक्स रिटर्न मिलना है. 31 दिसंबर तक आप जो रिटर्न दाखिल करने जा रहे हैं, वह वित्त वर्ष 2019-20 के लिए है और इसके लिए आकलन वर्ष 2020-21 होगा.

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