गहलोत सरकार 1 लाख मकानों के पट्टे देगी : 2 अक्टूबर को शुरू होने वाले प्रशासन शहरों के संग अभियान के पहले दिन 1 लाख लोगों को मकानों के पट्‌टे देने की तैयारी 

गहलोत सरकार 1 लाख मकानों के पट्टे देगी : 2 अक्टूबर को शुरू होने वाले प्रशासन शहरों के संग अभियान के पहले दिन 1 लाख लोगों को मकानों के पट्‌टे देने की तैयारी 

राजस्थान में 2 अक्टूबर से प्रशासन शहरों के संग अभियान शुरू होने जा रहा है। इस अभियान में पूरे प्रदेशभर अप्रूव्ड और नॉन अप्रूव्ड कॉलोनियों में बने मकानों के पट्‌टे जारी किए जाएंगे। पूरे राज्य में गहलोत सरकार ने 10 लाख या उससे ज्यादा पट्‌टे जारी करने का लक्ष्य रखा है। अभियान के पहले ही दिन यानी 2 अक्टूबर को एक लाख लोगों को पट्‌टे मिले सके इसके लिए पूरे प्रदेशभर में तैयारी कैंप लगाए जाएंगे, जो 15 सितम्बर से शुरू होंगे।

स्वायत्त शासन विभाग ने राज्य की सभी नगरीय निकायों को इन कैंप की तैयारियां शुरू करने के निर्देश दिए है। इन कैंप में लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म लिए जाएंगे। इन फॉर्म की जांच करने से लेकर उनकी सभी औपचारिकताएं करके पट्‌टा जारी करने से पहले तक की सभी कार्यवाही पूरी कर ली जाएगी, ताकि 2 अक्टूबर को केवल पट्‌टा आवेदक को देने का ही काम रह जाए। सरकार की योजना है कि 2 अक्टूबर को अभियान के पहले दिन 1 लाख लोगों को एक ही दिन में पट्‌टा जारी किया जा सके। तैयारी कैंप के बारे में जानकारी देने के लिए हर शहर की अलग-अलग निकाय अपना शेड्यूल जारी करेगी। इन शेड्यूल में लोगों को पता चल सकेगा कि आज किन-किन कॉलोिनयों दस्तावेज (आवेदन फार्म) जमा करवाने के लिए कैंप लगेगा।

नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने पिछले दिनों हर संभागवार अलग-अलग जिलों में जाकर इस अभियान की तैयारियों को लेकर समीक्षा की थी। इसमें सभी निकायों से उनके क्षेत्र में कॉलोनियों के नियमन में आने वाली समस्याओं का फीडबैक लिया था।

10 लाख पट्‌टे जारी करने का है लक्ष्य
सरकार का इस अभियान के दौरान पूरे प्रदेश में 10 लाख लोगों को पट्‌टे जारी करने का लक्ष्य है। इस अभियान के आवासीय के अलावा व्यवसायिक और मिश्रित उपयोग के पट्‌टे भी जारी किए जाएंगे। इसके लिए अलग-अलग से रंग के पट्‌टे तैयार किए जाएंगे। अभियान के दौरान कृषि भूमि पर बिना अनुमोदन के बसी कॉलोनियों, सरकार की अवाप्तशुदा जमीन पर बसी कॉलोनियों, चारागाह की जमीन पर बसी कालोनियों के नियमन कैंप भी लगाए जाएंगे। इनके अलाव स्टेट ग्रांट एक्ट के तहत, कच्ची बस्तियों के नियमन के तहत भी पट्‌टे जारी किए जाएंगे।

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