लोकायुक्त के दायरे से बाहर होंगे राज्य निर्वाचन आयोग आयुक्त और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पद

लोकायुक्त के दायरे से बाहर होंगे राज्य निर्वाचन आयोग आयुक्त और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पद

जयपुर। प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार राज्य निर्वाचन आयोग के आयुक्त और मुख्य निर्वाचन अधिकारी के पद को लोकायुक्त के दायरे से बाहर रखने की तैयारी कर रही है. राज्य सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है. राज्य सरकार लोकायुक्त अधिनियम में संशोधन कर विधानसभा सत्र में संशोधन विधेयक ला सकती है. विधि विभाग के परीक्षण के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने फाइल को मंजूरी दे दी है. इसके लिए लोकायुक्त अधिनियम 1973 धारा 20 में संशोधन किया गया है. कैबिनेट ने सर्कुलेशन के जरिये इसका अनुमोदन भी कर दिया है. गहलोत सरकार 14 अगस्त से शुरू हो रहे मानसून सत्र में विधेयक पेश कर सकती है।

खाली पड़ा है लोकायुक्त का पद
प्रदेश में सत्ता के बदलाव के बाद अध्यादेश के जरिए तत्कालीन लोकायुक्त एसएस कोठारी को बीते मार्च माह में हटा दिया गया था. उसके बाद से ही लोकायुक्त का पद खाली चल रहा है. इस पद को भरने के लिए अभी तक राज्य सरकार की ओर से कोई ठोस एक्सरसाइज नहीं की गई है। लोकायुक्त का चयन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता वाली कमेटी करती है. इसमें नेता प्रतिपक्ष भी होते हैं। उनकी सहमति से ही एक नाम को फाइनल किया जाता है. लोकायुक्त संस्था का सृजन जनसाधारण को स्वच्छ प्रशासन प्रदान करने किया गया है।

लोकायुक्त राज्य के मंत्रियों, सचिवों, विभागाध्यक्षों, लोकसेवकों, जिला परिषदों के प्रमुखों व उप प्रमुखों, पंचायत समितियों के प्रधानों व उप-प्रधानों और जिला परिषदों व पंचायत समितियों की स्थायी समितियों के अध्यक्षों के खिलाफ आई शिकायतों की जांच करता है. इनके साथ ही वह नगर निगमों के महापौर एवं उप महापौर, स्थानीय प्राधिकरण, नगरपरिषदों, नगरपालिकाओं व नगर विकास न्यासों के अध्यक्षों व उपाध्यक्षों, राजकीय कम्पनियों व निगमों अथवा मण्डलों के अध्यक्षों, अधिकारियों व कर्मचारियों के विरूद्ध शिकायतों की जांच भी करता है।

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इनके विरुद्ध लोकायुक्त में शिकायत नहीं हो सकती
हाइकोर्ट के मुख्य न्यायाधिपति या न्यायाधीश अथवा संविधान के अनुच्छेद 236 के खण्ड (ख) में यथा परिभाषित न्यायिक सेवा का सदस्य, भारत में किसी भी न्यायालय के अधिकारी अथवा कर्मचारी, मुख्यमंत्री, राजस्थान महालेखाकर, राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष अथवा सदस्य, राजस्थान विधानसभा सचिवालय के अधिकारी एवं कर्मचारी के खिलाफ लोकायुक्त में शिकायत नहीं की जा सकती है

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