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जिन मार्केट-मॉल से आएंगे पॉजिटिव केस वे होगें बंद,बढ़ाया जाएगा कफ्र्यू एरिया की परिधि

बीकानेर। बीकानेर में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन अब सख्त रवैया अपनाने जा रहा है। जिसके तहत जिस मार्केट-मॉल से अगर कोई व्यापारी पॉजिटिव आएगा। वह मार्केट-मॉल पूरा बंद होगा। इसके लिये व्यापारियों को इसकी अनुपालना करनी जरूरी होगी। बुधवार को इसके तहत खंजाची मार्केट,श्रीराम मार्केट व हीरालाल मॉल को बंद करवाने की कार्यवाही की गई। वहीं जिला कलक्टर ने पाटों पर बैठने वालों को भी हिदायत दी है कि पाटों पर बैठे मिलने पर कानूनी कार्यवाही की जाएगी।
पाटों पर बैठे मिले, तो जाएंगे जेल, गमछा नहीं, लगाना होगा मास्क
जिला कलक्टर ने कहा कि रात 10 से 5 बजे तक कफ्र्यू के आदेश है। इस दौरान पुलिस दल गश्त पर रहें और अकारण घूमते पाए जाने वाले व्यक्तियों पर कड़ी कार्यवाही करें। उन्होंने कहा कि आरम्भिक दौर में बीकानेर में कन्टेनमेंट पर काफी अच्छा काम हुआ है, अब नए मामले सामने आ रहे हैं अत: संक्रमण रोकना प्रशासन की प्राथमिकता में है। गौतम ने कहा कि सभी लोग जिम्मेदारी समझे, यदि कोई रात के समय पाटों पर बैठे या सड़कों पर घूमते पाया गया तो उस पर कड़ी कार्यवाही करते हुए जेल भेजा जाएगा। गौतम ने कहा कि प्राय: देखने में आया कि लोग मास्क के विकल्प में गमछा सिर पर रखते हैं और पुलिस को देखते ही गमछा मुंह पर लगा लेते हैं यह बैड प्रेक्टिस है कोई ऐसा करता पाया गया तो कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
बढ़ाई जाएगी कफ्र्यू एरिया की परिधि
गौतम ने कहा कि कम्यूनिटी स्प्रैड की स्थिति से बचाने के लिए आवश्यकता पडऩे पर कफ्र्यू एरिया की परिधि बढ़ाई जाएगी। इसके लिए सभी अधिकारियों को उचित कार्यवाही के निर्देश दिए हैं। गौतम ने कहा कि कोविड 19 के गैर लक्षण (असिम्प्टोमेटिक) वाले मरीजों को भविष्य में होम आइसोलेट किया जा सकता है, इस सम्बंध में स्वास्थ्य व पुलिस विभाग की रिपोर्ट पर निर्भर करेगा कि मरीज में यदि कोविड के लक्षण नहीं आते हैं तथा उसके घर में आईसोलेट होने की सुविधा उपलब्ध होने पर उसे घर में ही रहने की अनुमति दी जा सकेगी। फील्ड अधिकारियों से सुझाव लेते हुए गौतम ने कहा कि कोई भी समस्या आने पर तुरंत एरिया मजिस्ट्रेट के साथ समन्वय करते हुए निर्णय लें और समाधान करें।
पुलिस अधीक्षक प्रदीप मोहन शर्मा ने कहा कि कोरोना संक्रमण बहुत तेजी से फैलता है संक्रमण का एक मामला भी पूरे समाज के लिए खतरा है इसलिए अधिकारी अतिरिक्त सतर्कता रखते हुए टीम को एक्टिव करें और एडवायजरी की अनुपालना करवाएं। उन्होंने कहा कि यह वायरस 72 घंटे से भी अधिक समय तक एक्टिव रह सकता है इसलिए सार्वजनिक स्थानों पर थूकने जैसे मामलों को ज्यादा गंभीरता से लेते हुए कड़ी कार्यवाही करें। जैसे ही पॉजीटिव मिलता है उसके कॉन्ट्रेक्ट ट्रैसिंग का काम तेजी से करें ताकि सम्पर्क में आए समस्त लोगों की पहचान की जा सके।

7 थाना क्षेत्रों में कुल 99 प्वाइंट पर निषेधाज्ञा
वर्तमान में शहरी क्षेत्र में 7 थाना क्षेत्रों में कुल 99 प्वाइंट पर निषेधाज्ञा प्रभाव में है। जिला मजिस्ट्रेट ने बताया कि इनमें नयाशहर थाना क्षेत्र में 37, सिटी कोतवाली में 18, कोटगेट थाना के 14, जयनारायण व्यास कॉलोनी थाना क्षेत्र में 11, गंगाशहर थाना क्षेत्र में 10, सदर थाना क्षेत्र में 8, बीछवाल थाना क्षेत्र के 1 प्वाइंट पर पॉजिटीव मिलने के कारण निषेधाज्ञा प्रभावी है।

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