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भारी मात्रा मे चाईनीज मांझे सहित एक जने को पुलिस ने पकड़ा

बीकानेर। स्थापना दिवस पर जिले में पंतगबाजी जमकर हो रही है। वहीं प्रशासन के प्रतिबंध के बावजूद कई लोग चाइनीज मांझे के उपयोग से बाज नहीं आ रहे हैं।
शनिवार को नोखा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गोपाल भार्गव को चाइनीज मांझे सहित गिरफ्तार किया हैं। इसके कब्जे से पुलिस ने ५००० मीटर चाइनीज मांझा जब्त किया है। साथ ही इस मांझे की बिक्री से अर्जित की गई १८५० रुपए की नकद राशि भी बरामद की है।
लोक स्वास्थ्य, पशु पक्षियों की जान और मानव जीवन के लिए बड़े पैमाने पर खतरा बन चुके चाइनीच मांझा का भण्डारण, बिक्री, परिवहन और इसका उपयोग करना निषेध है। पकड़े गए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच चल रही है।
सख्त है निर्देश…
पतंगबाजी के दौरान चाइनीज मांझे की खरीद-फरोख्त करने वालों के खिलाफ पुलिस के सख्त निर्देश है। ओमप्रकाश आईपीएस पुलिस महानिरीक्षक, तेजस्वनी गौतम पुलिस अधीक्षक के निर्देशानुसार सुनील कुमार आरपीएस अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और भवानीसिंह ईन्दा आरपीएस वृताधिकारी वृत नोखा के निकट सुपरविजन में जिला बीकानेर में अक्षय तृतीया के पर्व पर जिला मजिस्ट्रेट की ओर से जारी निशेधाज्ञा धारा 144 सीआरपीसी की पालना करवाने व पतंगबाजी में अवैध चाइनीज मांझा के उपयोग, भण्डारण व बिक्री की रोकथाम के लिए ईश्वर प्रसाद थानाधिकारी नोखा के नेतृत्व में एक टीम गठित कर उसे निर्देशित किया गया था।
पुलिस टीम ने नोखा में धातु निर्मित अवैध चाइनीज मांझा की बिक्री करते हुए आरोपी गोपाल भार्गव पुत्र शिवरतन जाति भार्गव उम्र 30 साल निवासी हरीरामजी मंदिर के पीछे सलूण्डिया रोड़ को गिरफ्तार कर आरोपी के कब्जा से 5,000 मीटर चाइनीज मांझा जब्त किया गया और इसकी बिक्री से अर्जित 1,850 रुपए नगद राशि जब्त की गई। आरोपी गोपाल भार्गव के विरूद्ध मुकदमा दर्ज कर अनुसंधान जारी हैं। .
घातक है यह मांझा…
पुलिस के अनुसार चाइनीज मांझा कैमिकल व धातुओं के मिश्रण से निर्मित हैं। यह आसानी से टूटता नहीं हैं और बेहद खतरनाक हैं। इसके उपयोग से मानव व पशु पक्षियों के कटने की संभावना व जानमाल का खतरा रहता हैं। जिला मजिस्ट्रेट बीकानेर ने धारा 144 सीआरपीसी की निशेधाज्ञा जारी कर लोक स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं पशु पक्षियों की जान के खतरे और विधुत प्रसारण को बाधा रहित बनाए रखने एवं मानव और पक्षियों के लिए बड़े पैमाने पर खतरा बन चुके धातु निर्मित चाइनीज मांझा की थोक व खुदरा बिकी, भण्डारण, परिवहन और उपयोग निषेध,प्रतिबंधित किया गया है।
इस समय पतंबाजी भी निषेध…
जिला मजिस्ट्रेट ने जिले में सुबह 06 से 08 बजे और शाम 05 से 07 बजे तक पतंग उड़ाने पर भी प्रतिबंधि लगा रखा हैं। उक्त आदेशो की अवहेलना करने वालों के विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जाएगी।

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