
सीआई राणीदान को अब पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती: हाईकोर्ट ने लगाई रोक





बीकानेर। रीट के मामले में गंगाशहर थानाधिकारी राणीदान चारण के पीछे पुलिस लगी हुई थी लेकिन शातिर राणीदान ने अपनी गिरफ्तारी नहीं हो इसके लिए हाईकोर्ट का सहारा लिया और हाईकोर्ट ने याचिका 482 के तहत आज गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है अब राणीदान को बीकानेर पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकती है। सीआई राणीदान को पुलिस अधीक्षक योगेश यादव ने पहले निलंबित कर दिया है अब उनको पुलिस जांच में सहयोग करना होगा। अगली सुनवाई 25 फरवरी को होगी। अगली सुनवाई तक पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर सकती है। राणीदान के खिलाफ एसीबी के कांस्टेबल इन्द्रसिंह ने मामला दर्ज करवाया था कि उसके साथ मारपीट कर सरकारी डिवाईस छीन कर भाग गये। जिसकी जांच एएसपी अमित कुमार कर रहे है।

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