पोक्सो कोर्ट का फैसला : बीकानेर में दो वर्ष की बच्ची से रेप करने वाले हैवान को आजीवन कारावास की सजा - Khulasa Online पोक्सो कोर्ट का फैसला : बीकानेर में दो वर्ष की बच्ची से रेप करने वाले हैवान को आजीवन कारावास की सजा - Khulasa Online

पोक्सो कोर्ट का फैसला : बीकानेर में दो वर्ष की बच्ची से रेप करने वाले हैवान को आजीवन कारावास की सजा

खुलासा न्यूज, बीकानेर। मात्र 2 वर्ष की बच्ची से बलात्कार करने वाले हैवान को लैगिंग अपराधों से बालकों का संरक्षण पोक्सो न्यायालय ने आजीवन कारावास सहित 10 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है। ये मामला बीछवाल थाना क्षेत्र का है। पैरवी पीपी सुभाष साहू ने की।

यह है पूरा मामला
19 मार्च 2016 की रात्रि को पेमासर गांव में दो साल की बच्ची से दुष्कर्म की घटना हुई थी। आरोपी पैमासर निवासी 35 वर्षीय छोटूराम पुत्र आसुराम जाट रात के समय बच्ची को श्मशान में ले गया था। जहां आरोपी ने उससे रेप किया। वारदात की शिकार बच्ची बुरी तरह से लहुलुहान हो गई थी, जिसे अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। तत्कालीन थानाधिकारी उनि धीरेन्द्र सिंह द्वारा आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया गया था। इस प्रकरण का चालान पोक्सो न्यायालय में पेश किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए आज पोक्सो न्यायालय के न्यायाधीश ने फैसला सुनाया।

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