Gold Silver

निर्धारित अवधि तक मूलधन एवं ब्याज जमा कराने वाले ऋणी की शास्ति होगी माफ

बीकानेर। ऋण चुकाने में राहत के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) 2025-26 के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी), राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीफडीसी) राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम (एनएसकेएफडीसी) राष्ट्रीय दिव्यांगजन वित्त एवं विकास निगम (एनडीएफडीसी) एवं राष्ट्रीय पिछडा वर्ग वित्त एवं विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) की योजनाओं में स्वीकृत ऋण के ऋणी शामिल होंगे। योजनाओं के अंतर्गत 31 मार्च 2024 तक अतिदेय मूलधन के जमा कराने वाले लाभार्थी साधारण ब्याज एवं दण्डनीय ब्याज की छूट के लिए पात्र होंगे।
अनुजा निगम की परियोजना प्रबंधक कविता स्वामी ने बताया कि यह योजना 31 दिसम्बर 2025 तक प्रभावी रहेगी। इसके लिए एकमुश्त समाधान योजना का लाभ लेने के लिए अतिदेय मूलधन जमा कराने की अवधि 1 मई 2025 से 30 सितम्बर 2025 तक होगी। योजना के तहत 31 मार्च 2024 को अतिदेय मूलधन जमा कराने वाले ऋणी का अतिदेय ब्याज एवं शास्ति माफ की जायेगी। एकमुश्त समाधान योजना का लाभ लेने के लिए दिनांक 31 मार्च 2024 को अतिदेय मूलधन एवं ब्याज जमा कराने की अवधि दिनांक 01 अक्टूबर 2025 से 31 दिसम्बर 2025 तक होगी।
योजना की निर्धारित अवधि के दौरान मूलधन एवं ब्याज जमा कराने वाले ऋणी की शास्ति ही माफ की जायेगी।
योजना के प्रावधान
इस योजना में केवल बकाया साधारण ब्याज एवं दण्डनीय ब्याज की छूट दी जावेगी। अनुजा निगम या आरओबीसीएफडीसी द्वारा 31 मार्च 2024 तक अतिदेय मूलधन के जमा कराने वाले लाभार्थी पर एकमुश्त समाधान योजना लागू होगी। इस योजना में बकाया अतिदेय मूलधन या मूल ऋण राशि 30 सितम्बर 2025 तक जमा करवाने वाले लाभार्थी एवं आवेदकों की अतिदेय ब्याज एवं शास्ति माफ की जावेगी। इस योजना में अतिदेय मूलधन में किसी भी प्रकार की छूट देय नहीं होगी।
योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए अनुजा निगम कार्यालय में कार्यालय समय में सम्पर्क कर सकते है।

Join Whatsapp 26