पटवारी- ग्राम सेवक और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता कोरोना वारियर, मिलेंगे 50 लाख
जयपुर । राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने कोरोना वारियर की मौत पर मिलने वाली 50 लाख अनुग्रह राशि पर स्पष्टीकरण जारी किया है. राज्य के वित्त विभाग ने संदेह की स्थिति को दूर करते हुए आदेश जारी किया है कि पुलिसकर्मियों और डॉक्टर्स के अलावा ड्यूटी के दौरान कोविड-19 इंफेक्शन से मौत होने पर ऑटोनॉमस बॉडीज, बोर्ड और कारपोरेशन कार्मिकों के आश्रितों/ परिवारजनों को भी सरकारी योजना का लाभ मिलेगा।
कोराना से मृत्यु होने पर परिजनों को मिलेगी राशि
दरअसल वित्त विभाग द्वारा जारी पूर्व के आदेश में योजना के दायरे में आने वाले कार्मिकों के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं होने के कारण असमंजस की स्थिति बन गई थी. इसके बाद वित्त विभाग ने आदेश जारी कर भ्रम को दूर कर दिया है. आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि राज्य सरकार की ओर से स्वास्थ्यकर्मियों के अलावा अन्य सभी राज्य कर्मचारियों (पटवारी, ग्राम सेवक, कांस्टेबल इत्यादि), संविदा कर्मचारी (सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी इत्यादि) एवं मानदेय कर्मचारी (होम गार्ड, सिविल डिफेंस, आशा सहयोगिनी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सहायिका, मिनी आशा इत्यादि ) की कोविड-19 अभियान के दौरान ड्यूटी पर रहते हुए कोरोना संक्रमण की वजह से आकस्मिक मृत्यु होने पर मृतक कार्मिक के आश्रित या परिवारजन को 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी।
केंद्र ने सिर्फ स्वास्थ्य कर्मियों का ही किया था बीमा
वित्त विभाग के रुल्स डिवीजन ने स्पष्टीकरण कर दिया है. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ने सिर्फ स्वास्थ्यकर्मियों के लिए ही 50 लाख का बीमा करवाने का फैसला लिया था, लेकिन राज्य सरकार ने इसका दायरा बढ़ाया है. दरअसल, कोरोना संकट के दौरान मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश पर सरकार ने कोरोना वॉरियर्स के लिए हाल ही में एक बड़ा निर्णय किया है. इसके मुताबिक राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों को कोरोना अभियान से संबंधित ड्यूटी पर रहते हुए कोरोना संक्रमण की वजह से आकस्मिक मृत्यु होने पर 50 लाख रुपए की सहायता राशि उसके परिवार को दी जाएगी।