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बड़ी खबर: राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव इस तारीख तक होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इनकार

बड़ी खबर: राजस्थान में पंचायत-निकाय चुनाव इस तारीख तक होंगे, सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप से किया इनकार

जयपुर। राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव 15 अप्रैल 2026 तक कराए जाएंगे। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश में दखल देने से इनकार कर दिया है। जस्टिस जॉयमाला बागची और जस्टिस विपुल एम. पंचोली की पीठ ने पूर्व विधायक संयम लोढ़ा की विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) को खारिज कर दिया। संयम लोढ़ा ने अपनी एसएलपी में राजस्थान हाईकोर्ट के 14 नवंबर 2025 के आदेश को चुनौती दी थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा था कि संविधान के अनुसार शहरी निकायों का कार्यकाल पूरा होने के बाद तत्काल चुनाव कराना अनिवार्य है और परिसीमन को चुनाव टालने का आधार नहीं बनाया जा सकता।

सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के.एम. नटराज और अतिरिक्त महाधिवक्ता शिवमंगल शर्मा ने पक्ष रखते हुए कहा कि राज्य सरकार हाईकोर्ट द्वारा तय समय-सीमा के भीतर चुनाव कराने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसकी प्रक्रिया प्रगति पर है। उन्होंने दलील दी कि हाईकोर्ट का आदेश संतुलित है और स्थानीय स्वशासन से जुड़े वैधानिक ढांचे के अनुरूप है। यदि सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करता है, तो इससे राज्यव्यापी परिसीमन प्रक्रिया बाधित होगी, वार्ड सीमाओं, मतदाता सूचियों और आरक्षण रोस्टर को लेकर अनिश्चितता पैदा होगी, जिससे प्रशासनिक अराजकता की स्थिति बन सकती है।

गौरतलब है कि राजस्थान हाईकोर्ट ने 14 नवंबर 2025 को करीब 439 याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए राज्य सरकार को 15 अप्रैल 2026 तक पंचायत और निकाय चुनाव कराने के निर्देश दिए थे। साथ ही कोर्ट ने सरकार को 31 दिसंबर तक परिसीमन प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश भी दिए थे। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया था कि परिसीमन का फाइनल नोटिफिकेशन जारी होने के बाद उसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकेगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब यह साफ हो गया है कि राजस्थान में पंचायत और निकाय चुनाव निर्धारित समय-सीमा में ही होंगे।

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