
बीकानेर: पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर स्टॉक आरक्षित रखने के आदेश, ये है वजह







बीकानेर: पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर स्टॉक आरक्षित रखने के आदेश, ये है वजह
बीकानेर। जिले में आगामी मानसून के दौरान संभावित बाढ़ व अतिवृष्टि को देखते हुए जिला प्रशासन ने पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस सिलेंडर का पर्याप्त आरक्षित स्टॉक बनाए रखने के आदेश जारी किए हैं। यह आदेश आपात परिस्थितियों में आमजन को आवश्यक सेवाएं बाधित न हों, इसके उद्देश्य से जारी किए गए हैं।
जिला मजिस्ट्रेट एवं जिला कलेक्टर नम्रता वृष्णि ने जिले के समस्त पेट्रोलियम उत्पाद विक्रेताओं को निर्देश दिए हैं कि वे 30 सितंबर 2025 तक प्रत्येक स्टेशन पर कम से कम 2000 लीटर डीजल और 1000 लीटर पेट्रोल का आरक्षित स्टॉक अनिवार्य रूप से बनाए रखें। उन्होंने स्पष्ट किया कि यह आरक्षित स्टॉक डेड स्टॉक से अलग होगा और किसी भी आपात स्थिति में आवश्यक आपूर्ति के लिए प्रयोग में लाया जाएगा।


