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पीडब्ल्यूडी के एसीई-एसई की बिल्डिंग, फर्नीचर व बैंक खाते कुर्क करने के आदेश

बीकानेर । वाणिज्यिक कोर्ट ने 13,46,392 रुपए की वसूली के लिए पीडब्ल्यूडी के अतिरिक्त मुख्य अभियंता और अधीक्षण अभियंता सकिर्ल एक की बिल्डिंग, फर्नीचर और बैंक खाते कुर्क करने के आदेश दिए हैं। फर्म मैसर्स रामदेव कंस्ट्रक्शन कंपनी के साझेदार घड़सीसर रोडपर शिवा बस्ती निवासी भंवरलाल कुमावत ने उपभोक्ता विवाद प्रतितोष मंच की सर्किल बेंच की प्रथम मंजिल भवन का निर्माण करने केलिए टेंडर भरा था। इस काम का 23,26,510 रुपए का बिल बना दिया गया जिसके पेटे 12,59,363 रुपए का भुगतान फर्म को कर दियागया। बकाया 10,67,147 रुपए के लिए बार-बार अधिकारियों के चक्कर काटने पड़े। आखिरकार राज्य सरकार जरिये जिलाकलेक्टर, पीडब्ल्यूडी मुख्य अभियंता जयपुर, प्रमुख शासन सचिव, सचिव राजस्व, अतिरिक्त मुख्य अभियंता, अधीक्षण, अधिशाषी और सहायकअभियंता के खिलाफ 10,72,247 रुपए ब्याज सहित वसूली के लिए कोर्ट में वाद पेश किया। कोर्ट ने मार्च, 22 में 10,67,147 रुपए कीफर्म के पक्ष में डिक्री कर दी। फर्म के वकील प्रेमप्रकाश मदान ने डिक्री की पालना के लिए कोर्ट में इजराय प्रार्थना-पत्र पेश किया जिस परकुर्की के आदेश जारी किए गए।

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