बीकानेर में तम्बाकू और गुटखा बेचा तो होगी कार्यवाही , आदेश जारी

बीकानेर में तम्बाकू और गुटखा बेचा तो होगी कार्यवाही , आदेश जारी

खुलासा न्यूज़, बीकानेर । फल,सब्जी, किराना और दूध की दुकानों के खुलने और बंद होने का समय गृह विभाग की गाइडलाइन के अनुसार ही रहेगा। सभी फल,सब्जी, किराना और दूध के दुकानदारों को कोविड-19 के संदर्भ में जारी गाइडलान मास्क, सैनिटाइजर और सोशल डिस्टेंसिंग की पूर्ण रूप से पालना करनी होगी तथा दुकानों के बाहर सोशल डिस्टेंसिंग की पालना हेतु 6 फुट की दूरी पर सफेद गोल घेरे बनाने होंगे। एक समय में अधिकतम 3 व्यक्ति ही अनुमत होंगे। इन निर्देशों की अवहेलना पाए जाने पर संबंधित दुकान को अनुशासन पखवाड़े की अवधि तक के लिए सीज कर दिया। जाएगा किरण और दूध की दुकानों पर अन्य प्रतिबंधित वस्तुएं जैसे तंबाकू, गुटखा आदि का विक्रय पाया जाएगा तो नियमानुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी। उक्त व्यवस्था में किसी भी प्रकार की समस्या के निवारण के संबंध में संबंधित एरिया मजिस्ट्रेट अथवा संबंधित वृताधिकारी पुलिस या थानाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से लिया गया निर्णय अंतिम होगा। साथ ही राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी गाइडलाइन भी प्रभावी रहेगी।

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