बीकानेर: हादसे में घायल को 16 लाख से अधिक का मुआवजा देने के आदेश

बीकानेर: हादसे में घायल को 16 लाख से अधिक का मुआवजा देने के आदेश

बीकानेर: हादसे में घायल को 16 लाख से अधिक का मुआवजा देने के आदेश

बीकानेर। आठ साल पहले सड़क हादसे में पैर गंवाने वाले व्यक्ति को 16 लाख से अधिक का मुआवजा देने के आदेश दिए गए हैं। यह आदेश न्यायालय मोटरयान दुर्घटना दावा प्राधिकरण बीकानेर के न्यायाधीश ने दिए हैं। प्रकरण के अनुसार खारी चारनान निवासी प्रेमरतन पुत्र चम्पालाल कुमावत पांच अप्रेल, 18 को अपने भाई सुबोध के साथ बाइक पर जा रहा था। तभी सब्जी मंडी के सामने एक ट्रेलर चालक ने गफलत व लापरवाही से चलाकर बाइक को टक्कर मार दी, जिससे प्रेमरतन के दोनों पैर कुचल गए। प्रेमरतन को पीबीएम अस्पताल से जयपुर के एसएमएस अस्पताल रैफर किया, जहां उसका एक पैर काटना पड़ा।

प्रेमरतन को मेडिकल बोर्ड ने 81 प्रतिशत स्थायी निर्योग्यता का प्रमाण-पत्र दिया। इस पर न्यायालय ने घायल के इलाज व अन्य खर्चों को सम्मलित करते हुए 16 लाख 48 हजार 223 रुपए का मुआवजा देने के निर्देश दिए। हादसे के समय वाहन का परमिट नहीं होने पर न्यायालय ने बीमा कंपनी को उक्त मुआवजा पीड़ित को देने के निर्देश दिए हैं। साथ ही कहा है कि बीमा कंपनी मुआवजा राशि वाहन मालिक तोलाराम से वसूल कर सकेगी। प्रकरण में प्रेमरतन की ओर से पैरवी अधिवक्ता श्रीकृष्ण सींवर ने की।

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