बीमा कंपनी को ब्याज सहित क्लेम देने का आदेश

बीमा कंपनी को ब्याज सहित क्लेम देने का आदेश

खुलासा न्यूज बीकानेर। जिला उपभोक्तावाद विवाद परितोष आयोग बीकानेर ने एक हम फैसले में यूनाइटेड इण्डिया इंश्योरेंस कंपनी को बीमीत कार की क्षति पेटे आई डी डी वी वेल्यु, कार की कीमत 4.80 लाख रूपये व दस हजार रूपये मानसिक परिवेदना व दस हजार रूपये परिवाद व्यय कुल 5 लाख रूपये मय 9 प्रतिशत ब्याज वाद दाखिल करने की दिनांक 27/09/2023 से भुगतान का आदेश पारित किया। मामले के तथ्य इस प्रकार है कि उपभोक्ता उमराव खान सरपंच छत्तरगढ जिसकी कार का नंबर आरजे 07 सीडी 1001 है। उक्त कार दिनांक 30/07/2022 को पलट गई व शॉर्ट सर्किट के कारण लगी। आग से कार पूर्णत: खत्म हो गई। बीमा कम्पनी द्वारा उपभोक्ता का क्लेम खारिज कर दिया। इस पर धारा 35 उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के तहत जिला उपभोक्तावाद विवाद परितोष आयोग बीकानेर मे परिवाद दाखिल किया गया। उपभोक्ता की ओर से पैरवी अधिवक्ता मोहनलाल गोदारा ने की।

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