सेवा में कमी मानते हुए परिवादी को 6.77 लाख रु  वापिस देने के आदेश - Khulasa Online सेवा में कमी मानते हुए परिवादी को 6.77 लाख रु  वापिस देने के आदेश - Khulasa Online

सेवा में कमी मानते हुए परिवादी को 6.77 लाख रु  वापिस देने के आदेश

खुलासा न्यूज,बीकानेर। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग ने एक अहम फैसला सुनाते हुए परिवादी को बड़ी राहत प्रदान करते हुए 6.77 लाख रूपये मय ब्याज देने के आदेश दिए है। परिवादी मैसर्स पेसीफिक कारपोरेशन के अधिवक्ता अमित गाँधी ने बताया की पेसीफिक कारपोरेशन ने जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बीकानेर के समक्ष Syska LED के विरुद्ध परिवाद प्रस्तुत किया था। परिवाद के तथ्यों के अनुसार परिवादी को लाइट की आवश्यकता होने पर Syska LED के अधिक्रत प्रतिनिधि ने परिवादी से संपर्क किया और syska LED लाइट के फायदे बताये। प्रतिपक्षी के कर्मचारी द्वारा फायदे बताये जाने पर परिवादी द्वारा syska led लाइट खरीदने हेतु कुल 5,61,685/- रूपये का RTGS द्वारा भुगतान कर दिया गया। लाइट प्राप्त होने पर परिवादी ने उक्त लाइट का उपयोग में लेना शुरू किया तो कुछ समय पश्चात ही उक्त लाइट्स ख़राब होना शुरू हो गयी. इस प्रकार से लाइट में शुरू से ही Manufacturing Defect था। प्रतिपक्षी ने कुछ समय तक तो परिवादी की लाइट को ठीक कर दिया परन्तु गारंटी अवधि समाप्त होने के पश्चात लाइट ठीक करने हेतु शुल्क वसूलना शुरू कर दिया। परिवादी लाइट में Manufacturing Defect की कंप्लेंट गारंटी अवधि से ही परिवादी ने फ़ोन व ईमेल द्वारा प्रतिपक्षी को देना शुरू कर दिया था . प्रतिपक्षी द्वारा कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया। इससे व्यथित होके परिवादी ने अपने अधिवक्ता अमित गाँधी के मार्फत जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बीकानेर के समक्ष वाद प्रस्तुत किया। जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बीकानेर द्वारा अधिवक्ता अमित गाँधी द्वारा प्रस्तुत तर्कों को सही मानते हुए और Syska LED के सेवाओं में कमी और प्रारम्भ से ही Manufacturing Defect मानते हुए जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग बीकानेर के अध्यक्ष ओ.पी सींवर व सदस्य पुखराज जोशी व मधुलिका आचार्य ने प्रतिपक्षीगण को 5,67,174/- लाख लाइट खरीद व ठीक कराने हेतु दी गयी राशी व रु 1,00,000/- मानसिक संताप हेतु व रु 10,000 परिवाद व्यय हेतु देने का आदेश दिया।

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