
धोखे से वसीयत बनवाकर मकान हड़पने के प्रकरण में जांच के आदेश






खुलासा न्यूज, बीकानेर। शनिवार को न्यायालय ए.एम.जे.एम. नं. 1, बीकानेर के लिंक पीठासीन अधिकारी अनुभव तिवाड़ी द्वारा परिवादी किशन किराडू पुत्र हीरालाल किराड़ू निवासी साले की होली बीकानेर हाल निवासी एफ-17, मुरलीधर व्यास नगर, बीकानेर द्वारा प्रस्तुत परिवाद पर परिवादी के हकीकी चाचा मोतीलाल किराडू पुत्र स्व. नारायण दास किराडू दाऊलाल किराडू पुत्र मोतीलाल किराडू, किरण पत्नी दाऊलाल किराडू, माणक लाल पुत्र स्व. मोतीलाल किराडू निवासीगण साले की होली, बीकानेर एवं शिवकुमार पुत्र रामदयाल जाति व्यास निवासी नथाणियों की सराय, बारह गुवाड़ चौक, बीकानेर के विरूद्ध थाना पुलिस नयाशहर, बीकानेर को उक्त परिवाद धारा 156(3) जा. फौ. में भेजकर आरोपीगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर जांच के आदेश प्रदान किये।
संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है परिवादी किशन किराडू कि विरासतन जायदाद में एक मकान वाके साले की होली का चौक, बीकानेर में परिवादी के पडदादा शिवरतन किराडू के नाम से तहसील मालमण्डी में 1924 का पट्टेशुदा मकान स्थित है जिसे परिवादी के चाचा मोतीलाल किराडू ने माणकलाल व शिवकुमार के साथ मिलकर अपने पिता स्व. नारायणदास किराडू को मुगालते में रखते हुए दिनांक 09.01.2007 को उनकी वृद्धावस्था व बीमारी का फायदा उठाकर अपने नाम एक वसीयत सबरजिस्ट्रार, बीकानेर में पंजीकृत करवा ली जिसमें माणकलाल व शिवकुमार ने बतौर गवाह इस कृत्य में सहयोग किया। तत्पश्चात् 16 वर्ष की लम्बी अवधि तक उक्त वसीयत को छिपाये रखा एवं उक्त झूठी वसीयत के आधार पर उत्तराधिकारी प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिये न्यायालय में वाद दायर किया जिसका नोटिस परिवादी के पिता को मिलने पर उनसे परिवादी ने अपने पिता व अन्य चाचा को साथ लेकर इस बाबत् उलाहना देने पर उनके साथ मारपीट गाली-गलौच जैसी घटना कारित की जिस पर परिवादी ने अधिवक्ता निमिषा शर्मा के मार्फत परिवादी प्रस्तुत किया जिस पर न्यायालय द्वारा आरोपीगण के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कर जांच के आदेश प्रदान किये।


